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जबलपुर: केवल मानसिक क्रूरता डाइवोर्स के लिए स्वीकृति का आधार नहीं
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश केएन सिंह की अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि सिर्फ मानसिक क्रूरता ही डाइवोर्स की स्वीकृति का आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गृहस्थी में पति-पत्नी के बीच जरा-जरा सी बातों पर अक्सर कहा-सुनी होती रहती है। इसका यह आशय नहीं कि विवाह-विच्छेद का आधार बन गया। इस मामले में पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है किंतु पति तैयार नहीं है। लिहाजा, उसकी ओर से दायर विवाह-विच्छेद की अर्जी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाकर निरस्त की जाती है। जबलपुर निवासी प्रभजीत सिंह लूथरा ने पत्नी जसनप्रीत लूथरा से डाइवोर्स के लिए मामला दायर किया था। अनावेदिका की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी व सतपाल जायसवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक व अनावेदिका का विवाह 20 जून, 2018 को गुरुद्वारा मदन महल से सिख-हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के बाद छोटी-मोटी तकरार होने लगी, जो प्राय: पति-पत्नी के बीच सामान्य तौर पर होती ही रहती है। तूल देकर बात तलाक तक पहुँचाना अनुचित है। अदालत ने पूरा मामला समझने के बाद तलाक की माँग नामंजूर कर दी।
हत्या करने पर दो को उम्रकैद
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की कोर्ट ने पैसे के विवाद पर चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों जबलपुर निवासी शनि उर्फ बकरा चौधरी व निक्की वंशकार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने दलील दी कि मृतक के भाई ने रांझी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह गौशाला में रहता है और कपड़े की दुकान में काम करता है। पंद्रह जून 2020 को शाम करीब 7 बजे निक्की और शनि घर पर आए और भाई मोहित से बोले कि कुछ बात करनी है। वे उसे दुर्गा मंदिर के पास ले गए और चाकुओं से हमला कर दिया। मोहित वहाँ से भागा और गिर गया। घायल मोहित को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जाँच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निक्की और शनि को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
Created On :   8 Dec 2023 3:47 PM IST