Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. कानफाेड़ू डीजे पर प्रतिबंध लगाने क्या कार्रवाई की

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. कानफाेड़ू डीजे पर प्रतिबंध लगाने क्या कार्रवाई की
मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की

Jabalpur News । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि कानफोडू डीजे पर प्रतिबंध लगाने क्या कार्रवाई की जा रही है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य शासन व अन्य को इस संबंध में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की है।

जबलपुर निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने याचिका दायर कर बताया कि शादी-समारोह और धार्मिक आयोजनों में अत्यधिक तेज आवाज में बजने वाले डीजे न केवल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बल्कि सामाजिक समरसता के लिए भी घातक हैं। इनकी वजह से कई बार विवाद की स्थितियां बन चुकी हैं। वर्तमान कानून डीजे की अराजकता पर अंकुश लगाने की दृष्टि से नाकाफी है। ऐसे प्रावधान नहीं हैं, जिनका उपयोग कर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जा सके। इसका फायदा उठाकर तेज आवाज में डीजे बजाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल दिन के समय और रात्रि में 45 डेसिबल आवाज का मानक निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद 70 और उससे कहीं अधिक तेज आवाज में डीजे बजाकर लोगों के कान फोड़ने का रवैया अपनाया जाता है। अधिवक्ता गुप्ता ने बंद कोर्ट रूम में अनुमति लेकर 70 डेसिबल की आवाज सुनाई। साथ ही डीजे को पूरी तरह प्रतिबंधित करने और किसी के पास यह पाए जाने पर जब्त किए जाने की कार्रवाई करने की मांग की गई।

Created On :   3 March 2025 10:39 PM IST

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