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लोकसभा चुनाव: कानून व्यवस्था बनाए रखने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में सम्पूर्ण जिले में बिना अनुमति के रैली, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। घातक हथियारों एवं आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री सक्सेना द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक, तरल गैसीय एवं बायो-केमिकल्स पदार्थ को लेकर चलने, किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा, छुरा, बल्लम या अन्य कोई घातक हथियार को धारण करना और उनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में तथा जिला निर्वाचन कार्यालय एवं रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण के अवैध जमाव को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। सभी प्रकार के जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन आदि भी पूर्णत: प्रतिबंधित होंगे। धार्मिक स्थलों को छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्णत: रोक रहेगी। इसी प्रकार राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य मार्गों, शाला भवनों एवं अस्पताल के निकट किसी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा, ताकि आम नागरिकों के आवागमन, विद्यार्थियों के अध्ययन अथवा रोगियों के उपचार में कोई असुविधा न हो। प्रतिबंधात्मक आदेश में संपूर्ण जिले में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक यंत्र चालित चौपहिया वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नहीं किया जायेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार वाहनों में उन्हीं वाहनों का संचालन किया जायेगा, जिन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिशर्स, मुद्रकों एवं प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पैम्फलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक एवं प्रकाशकों को प्रतिबंधित करते हुए निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सक्सेना द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार कोई भी मुद्रक या प्रकाशक
ऐसी निर्वाचक पुस्तिका, पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निवास के पते अंकित न हों। आदेश का उल्लंघन करने एवं उल्लंघन के लिए प्रेरित करने वाले मुद्रकों की दशा में संबंधित मुद्रक प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
सोशल मीडिया : जातिगत, धार्मिक व सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने पर रोक
लोकसभा चुनाव तथा आने वाले त्योहारों के दौरान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण पोस्ट कर सांप्रदायिक, धार्मिक एवं जातिगत विद्वेष पैदा करने के असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों पर रोक लगाने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों के तहत पारित प्रतिबंधात्मक आदेश में व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक, एक्स, इंस्टाग्राम, एसएमएस जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने वाले प्रसार के संदेशों के प्रसारण पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो-वीडियो प्रसारित या फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा, जिनसे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनायें भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है। यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, साइबर विधि तथा अन्य अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   17 March 2024 11:55 PM IST