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Jabalpur News: सम्पदा 2.0 न अपनाने वालों पर गिरेगी गाज, 84 सर्विस प्रोवाइडर टारगेट पर
- 325 कुल सर्विस प्रोवाइडर हैं जिले में, सम्पदा 1 से ही काम करना चाह रहे बहुत से सेवा प्रदाता, नोटिस जारी
- कुछ सेवा प्रदाताओं ने अभी तक सम्पदा 2.0 परियोजना के तहत कोई भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं कराया है
Jabalpur News: 10 अक्टूबर से जिले में सम्पदा 2.0 लागू हो चुका है। इसके तहत जिले में जितनी भी रजिस्ट्री और अन्य पंजीयन हो रहे हैं वे सभी सम्पदा 2.0 में ही हो रहे हैं। ऐसे में भी करीब 84 सेवा प्रदाता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी पंजीयन सम्पदा 2.0 में नहीं किया है। इसे लेकर प्रशासन ने गंभीर रुख अख्तियार किया है और सीधे चेतावनी दी है िक यदि जल्द ही उन्होंने सम्पदा 2.0 का उपयोग नहीं किया तो उनके पंजीयन समाप्त कर दिए जाएँगे। इसे लेकर सर्विस प्रोवाइडर्स में हड़कम्प मच गया है।
जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सम्पदा 2.0 परियोजना लागू की गई है एवं इसी परियोजना के तहत अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन लगातार किया जा रहा है। 10 दिसम्बर तक जबलपुर जिले में संपदा 2.0 से 1016 दस्तावेजों का पंजीयन तथा 458 ई-स्टाम्प सक्रिय सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी किए गए हैं। सम्पदा 2.0 के संबंध में तकनीकी एवं विधिक प्रक्रिया के ज्ञान हेतु सभी 325 सेवा प्रदाताओं को ट्रेनिंग भी प्रदाय की गई थी, साथ ही पंजीयन मुख्यालय भोपाल द्वारा अनेकों बार विभिन्न माध्यमों से मूलभूत प्रशिक्षण भी दिया गया है।
इसके बाद भी कुछ सेवा प्रदाताओं ने अभी तक सम्पदा 2.0 परियोजना के तहत कोई भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं कराया है, न ही ई-स्टाम्प जारी किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उनका यह कृत्य मप्र स्टाम्प नियम 1942 के नियम 27 क, ख का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः ऐसे सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना कानूनी एवं विधिक रूप से आवश्यक हो गया है।
17 तक देना होगा जवाब
पंजीयन न करने वाले सभी 84 सेवा प्रदाताओं को सूचित किया गया है कि सम्पदा 2.0 में अभी तक क्यों कार्य नहीं किया गया है। इसे लेकर 17 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे तक लिखित रूप से जवाब प्रस्तुत करें, साथ ही आगामी दिनों में तुरंत सम्पदा 2.0 के माध्यम से कार्य किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई विधि अनुसार की जाएगी।
लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा
जिले में 325 सर्विस प्रोवाइडर हैं और इनमें से अभी तक जिन 84 ने सम्पदा 2.0 में कार्य नहीं किया है उन्हें कलेक्टर के निर्देश पर नोटिस जारी किए गए हैं। 17 दिसम्बर तक उन्हें जवाब देना होगा और यदि इसके बाद भी उन्होंने सम्पदा 2.0 में कार्य नहीं किया तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएँगे।
-डॉ. पवन अहिरवाल, वरिष्ठ जिला पंजीयक
Created On :   13 Dec 2024 6:57 PM IST