जबलपुर: पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा
  • चरित्र संदेह पर मारी थी गोली
  • घटना के समय शिकायतकर्ता घर से कुछ ही दूर पर दुकान में था।
  • पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन श्रीष कैलाश शुक्ल की अदालत ने चरित्र संदेह पर पत्नी की गाेली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति रोहिणी प्रसाद मेहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पंकज मेहरा ने 3 जनवरी 2020 को पाटन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता ग्राम झामर निवासी रोहिणी ने माँ जानकी बाई की हत्या कर दी है।

घटना के समय शिकायतकर्ता घर से कुछ ही दूर पर दुकान में था। उसने गोली चलने की आवाज सुनी तो वह तुरंत घर आया। उसने देखा की माँ खून से लथपथ भाग रही है, इस पर आरोपी ने दोबारा गोली मारी।

जाँच के दौरान यह बात सामने आई कि अभियुक्त चरित्र संदेह पर अपनी पत्नी से हमेशा लड़ाई-झगड़ा करता रहता था। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

Created On :   27 Jun 2024 11:36 AM GMT

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