जबलपुर: जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन निरस्त, सीट घोषित की रिक्त

जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन निरस्त, सीट घोषित की रिक्त
  • जाति प्रमाण पत्र के बिना चुनाव लड़कर हासिल की जीत
  • जाति प्रमाण नहीं होने के कारण अनावेदक स्वयं को ओबीसी वर्ग का साबित नहीं कर पाया।
  • प्रत्याशी ने शपथ-पत्र में खुद को ओबीसी वर्ग का बताया था।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन के जिला पंचायत सदस्य राजेन्द्र सिंह के निर्वाचन को अवैधानिक पाते हुए उसे निरस्त कर दिया। जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने उक्त सीट रिक्त घोषित कर दी।

कोर्ट ने पाया कि राजेन्द्र के पास किसी वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र नहीं है। लिहाजा, निर्वाचित सदस्य पद पर रहने के लिए अयोग्य है। रायसेन निवासी रमेश चौकसे की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि जिले के वार्ड नम्बर-तीन से अनावेदक राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

उक्त सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी। अनावेदक की जाति बघेल है, जबकि ओबीसी वर्ग में पाल बघेल आते हैं। बघेल जाति सामान्य वर्ग में आती है। अनावेदक के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उसकी पत्नी ने आयुक्त भोपाल के समक्ष चुनाव याचिका दायर की गई थी।

आयुक्त भोपाल ने चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि प्रत्याशी ने शपथ-पत्र में खुद को ओबीसी वर्ग का बताया था। चुनाव अधिकारी को उसकी जाति की जाँच करने का अधिकार नहीं है।

याचिका की सुनवाई के दौरान अनावेदक की तरफ से बताया गया कि उसके पास किसी भी वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनावेदक के पास जाति प्रमाण पत्र होता ताे उसकी जाँच उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति से करवाई जा सकती है।

जाति प्रमाण नहीं होने के कारण अनावेदक स्वयं को ओबीसी वर्ग का साबित नहीं कर पाया। लिहाजा, वह पद में बने रहने के अयोग्य है।

Created On :   14 May 2024 6:39 PM IST

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