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चुनावी प्रचार थमा, सामग्री वितरण आज, मतदान कल
डिजिटल डेस्क जबलपुर। विधानसभा चुनाव-2023 के मतदान की घड़ी अब आ चुकी है। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू की गई थी और 21 से नामांकन भरे गए थे। 2 नवम्बर को नाम वापसी के बाद कुल 83 प्रत्याशी मैदान में बचे थे। कुल 13 दिन प्रचार चला और अब बुधवार को प्रचार का अंतिम दिन था, शाम के 6 बजते ही शोर-शराबा शांत हो गया। डीजे, स्पीकर, सब बंद कर प्रत्याशी और उनके समर्थक सीधे घरों की दहलीज पर पहँुच गए। अब केवल 1 दिन का समय है और शुक्रवार की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर िलया है। 48 घंटों की अवधि के दौरान हर तरह के ओपिनियन पोल या कोई अन्य पोल सर्वेक्षण भी आरपी अधिनियम-1951 की धारा-126 ए के तहत प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयोग ने मीडिया को ज्योतिषियों, टेरो रीडर, राजनीतिक विश्लेषकों आदि की भविष्यवाणियों से दूर रहने की सलाह दी है। गुरुवार को चुनावी सामग्री का वितरण होगा।
मतदाताओं को दवाई दुकानों पर मिलेगी छूट
विधानसभा चुनाव में जिले में सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड बनाने की दिशा में किए जा रहे नवाचारों में जबलपुर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने वोट डाल चुके मतदाताओं को दवा दुकानों से दवाई खरीदने पर 16 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। एसोसिएशन के सचिव डॉ. चंद्रेश जैन ने बताया कि दवाई खरीदने पर दी जाने वाली यह छूट 17 नवंबर को प्रत्येक दवा दुकान पर पहले पाँच मतदाताओं को दी जाएगी।
200 मीटर की दूरी पर बना सकेंगे बूथ
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार मतदाताओं को गैर-सरकारी मतदाता पर्ची वितरित करने मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर अपने निर्वाचन बूथ स्थापित कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि ऐसे बूथ पर एक टेबल और दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी तथा धूप से बचने के लिए 10 गुना दस का टेंट भी लगाया जा सकेगा।
मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर निर्देश जारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किए गए शासकीय सेवक ही मोबाइल फोन के उपयोग हेतु अधिकृत होंगे। आदेश के अनुसार मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं दल के अन्य सदस्य को मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड़ में रखने होंगे। वे केवल सेक्टर अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन प्रेक्षक से निर्वाचन संबंधी वार्तालाप अथवा अन्य अति आवश्यक परिस्थिति में मतदान केंद्र से बाहर निकलकर वार्तालाप के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे।
Created On :   15 Nov 2023 10:57 PM IST