जबलपुर: बिना अनुमति के लगाए चुनावी बैनर और पोस्टर, मामला दर्ज

बिना अनुमति के लगाए चुनावी बैनर और पोस्टर, मामला दर्ज
  • आचार संहिता उल्लंघन: एफएसटी की शिकायत पर पेट्रोल पंप मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई
  • बैनर लगाए जाने की अनुमति मांगी गई लेकिन उसके द्वारा कोई अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
  • पेट्रोल पंप पर एक प्रमुख राजनैतिक दल के प्रत्याशी का बैनर पोस्टर लगा हुआ था।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पाटन थाना क्षेत्र में गुरु पिपरिया स्थित एक पेट्रोल पंप पर बिना अनुमति एक राजनैतिक दल के प्रत्याशी का चुनावी बैनर लगाया गया था। एफएसटी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए बैनर को जब्त कर पंप के मैनेजर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गयी है।

जानकारी के अनुसार एफएसटी दल प्रभारी द्वारा थाने में दिए प्रतिवेदन में बताया गया कि वह अपने दल के साथ रविवार को इलाका भ्रमण करने निकले थे।

इस दौरान गुरु पिपरिया में एक पेट्रोल पंप पर एक प्रमुख राजनैतिक दल के प्रत्याशी का बैनर पोस्टर लगा हुआ था। टीम द्वारा पंप के मैनेजर संजय उर्फ संजू पटैल निवासी महुआखेड़ा से बैनर लगाए जाने की अनुमति मांगी गई लेकिन उसके द्वारा कोई अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

उसके द्वारा बिना अनुमति सार्वजनिक स्थल पर प्रचार पोस्टर लगाकर निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने के उद्देश्य से प्रचार बैनर लगाया जाना पाए जाने पर टीम द्वारा बैनर को हटवाया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पेट्रोल पंप के मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Created On :   1 April 2024 6:10 PM IST

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