नये परिवहन कानून से ड्राइवरों में आक्रोश, बसों के पहिए रहेंगे जाम

नये परिवहन कानून से ड्राइवरों में आक्रोश, बसों के पहिए रहेंगे जाम
विभिन्न संघों ने आक्रोश जताते हुए कानून में संसोधन किए जाने की मांग


डिजिटल डेस्क जबलपुर । केन्द्र सरकार द्वारा पारित नये मोटरयान अधिनियम के खिलाफ बस, ट्रक जैसे बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवरों में खासा आक्रोश है। चालकों ने इस नये कानून का विरोध करते हुये बसों को चलाने से इनकार कर दिया है। चालक सोमवार से दीनदयाल बस टर्मिनल में बसों को नहीं चलायेंगे तो शहर में सिटी बस सर्विस के पहिए भी जाम रहेंगे। वैसे रविवार की शाम को भी अघोषित रूप से शहर में अनेक क्षेत्रों में जाने वाली बसों को चालकों ने जाम कर दिया, जिससे यात्री परेशान हो गये। चालकों ने विरोधस्वरूप काम बंद िकया है तो बस और ट्रक ऑपरेटरों ने इस नये कानून के प्रावधानों को तुरंत बदलने की सिफारिश की है। संघों ने सीधे पहिए जाम कर िवरोध नहीं किया, लेकिन चालकों के प्रति सहानुभूति जताते हुये कानून में संशोधन की माँग की है। नये साल के शुरुआती दिन ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लेकर बवाल मचने वाला है।

आईएसबीटी में एक हजार ड्राइवर नाराज -

दीनदयाल बस टर्मिनल से प्रदेश के 25 से 30 शहरों के लिए 450 बसें संचालित होती हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक बसें जाती हैं। इसी तरह सिटी बस सर्विस में 80 बसें संचालित होती हैं। दीनदयाल बस टर्मिनल से ही करीब एक हजार चालक सीधे तौर पर जुड़े हुये हैं। इनके साथ अन्य चालकों ने भी काम करने से इनकार कर दिया है।

सरकार तुरंत संशोधन करे, नहीं तो ट्रक भी थम जाएँगे -

जबलपुर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के परमवीर िसंह, ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के नरेन्द्र िसंह पांधे ने कहा कि चालक कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता है। सरकार कानून बदले, नहीं तो ट्रकों के पहिए भी जाम कर दिये जाएँगे। जबलपुर के बस मालिक संघ, ट्रकों से जुड़े संघों से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार तुरंत कदम उठाकर कानून में परिवर्तन लाए। जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पिंटू तिवारी, संजय शर्मा कहते हैं िक चालकों ने उन्हें काम न करने की सूचना नहीं दी है, ड्राइवर नहीं आएँगे तो गाडिय़ाँ चलना संभव नहीं है।

इस कानून को लेकर ऐतराज-

भारतीय दंड संहिता 2023 के अनुसार हादसा करने वाला कोई ड्राइवर दुर्घटना करने के बाद पीडि़त को छोड़कर भाग जाता है, उसको अस्पताल नहीं पहुँचाता है तो इसके लिए चालक पर 10 वर्ष की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। नये हिट एंड रन कानून में जेल की सजा सहित कड़े प्रावधान किये गये हैं। नया कानून अप्रैल 2024 से लागू किया जाना है। मोटरयान संघों से जुड़े पदाधिकारियों का इसको लेकर कहना है कि यदि यह कानून लागू हो जाता है तो व्यक्ति ड्राइवर के पेशे में प्रवेश करने या जारी रखने से हतोत्साहित होंगे। इससे मौजूदा समय में जो चालकों की कमी है, वह और ज्यादा बढ़ सकती है।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन में खलल -

नये साल के पहले ही दिन बस मालिकों का कहना है कि अनेक प्राइवेट बसों की पिकनिक को लेकर बुकिंग है। कई स्कूल संचालकों ने बच्चों की पिकनिक के लिए बसों की बुकिंग की है। कई तरह से बाहर जाने के लिए अलग-अलग बसों की बुकिंग है, लेकिन चालकों के काम न करने पर बसों का चलना संभव नहीं है। वैसे रविवार की रात को ही कई बसों के नहीं चलने से लोग परेशान हो गए। पी-5

Created On :   31 Dec 2023 6:18 PM GMT

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