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Jabalpur News: पत्थरबाजों पर शिकंजा: ट्रेनों में पत्थरबाजी करने वाले आधा सैकड़ा आरोपी गिरफ्तार
Jabalpur News । रेलवे प्रशासन द्वारा रेल के संचालन और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। इसी कड़ी में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ट्रेनों में पत्थरबाजी करने के आरोप में 43 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें रेलवे न्यायालय में पेश किया गया। गाैरतलब है कि ट्रेनों में पत्थरबाजी की घटनाओं से न केवल रेल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि यात्रियों की जान को भी संकट उत्पन्न होता है। पिछले दिनों जबलपुर मंडल में भी कई ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएँ हो चुकी हैं, जिसमें एसी कोच के काँच तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। केवल एक पखवाड़े के अंतराल में ही आधा दर्जन पत्थरबाजी की घटनाएँहुई हैं।
- कब-कब हुआ ट्रेनों में हमला:
- 13 सितंबर को ट्रेन नंबर 22177 महानगरी एक्सप्रेस व वंदे भारत में जबलपुर व कटनी के बीच पथराव हुआ जिसमें कोच के काँच टूट गए थे।
- 15 सितंबर को गाड़ी संख्या 20808 हीराकुंड एक्सप्रेस के जनरल कोच में एक यात्री को पत्थर लगने से सिर में चोट आई। यह घटना उमरिया स्टेशन पर हुई।
- 16 सितंबर को सतना-मानिकपुर के मरकुंडी स्टेशन के पास गाड़ी संख्या 15232 डाउन गोंिदया-बराैनी एक्सप्रेस के कोच नंबर एस-5 में पत्थरबाजी की गई। इसके अलावा इटमा-टिकरिया रेलवे स्टेशन के बीच हावड़ा-मुंबई मेल नंबर 12321 में बी-2 कोच में पत्थरबाजी से काँच टूटे।
- 19 सितंबर को गाड़ी संख्या 22178 महानगरी एक्सप्रेस में सालीचौका स्टेशन से निकलने के बाद पत्थरबाजी की गई, जिसमें कोच-1, बर्थ नं. 23 के खिड़की का काँच क्रैक हुआ।
- 19 सितंबर को ही गाड़ी संख्या 06624 बरगवाँ-कटनी मेमो पैसेंजर के गार्ड ब्रेक में ब्यौहारी-नकज सेक्शन के दमोय स्टेशन से गाड़ी निकलने के उपरांत पत्थर मारा गया।
- आरपीएफ द्वारा इस तरह बरती जा रही एहतियात:
- विशेष गश्त और निगरानी की जा रही है।
- सीसीटीवी कैमरों की तैनाती बढ़ाई गई।
- संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त चौकसी बढ़ाई गई।
-- सजा का है प्रावधान:
रेल अधिनियम की धारा 152 और 153 के तहत पत्थरबाजी करने पर कारावास के साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान है।
Created On :   22 Nov 2024 11:23 PM IST