खदान में बिना अनुमति लिए ही की जा रही थी ब्लास्टिंग

खदान में बिना अनुमति लिए ही की जा रही थी ब्लास्टिंग
माइनिंग विभाग के अमले ने किया निरीक्षण, रिपोर्ट के आधार पर दर्ज होगा मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र स्थित मानेगाँव में 16 अगस्त को एक पत्थर की खदान में अवैध ब्लास्टिंग किए जाने की घटना की जाँच करने के लिए माइनिंग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुँचे। जानकारों का कहना है कि खदान में ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं है उसके बावजूद डेटोनेटर से कई ब्लास्ट किए गये थे। प्रारंभिक जाँच में इस बात की पुष्टि हुई कि ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं थी। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माइनिंग विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार मानेगाँव के खसरा नंबर 53 में वकील अंसारी के नाम से पत्थर की खदान स्वीकृत है। विगत 16 अगस्त को खदान में ब्लास्टिंग हुई थी। खदान में डेटोनेटर से ब्लास्टिंग किए जाने की शिकायत क्षेत्रीय लोगों द्वारा की गई थी। उनका कहना था कि खदान में हो रही अवैध ब्लास्टिंग के चलते खदान के ऊपर से गुजरी 33 केवी की विद्युत लाइन टूट गई थी जिससे क्षेत्र में कई घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही और हाई वैल्यू उपभोक्ताओं को लाखों का नुकसान हुआ है। इस मामले को लेकर राजस्व व विद्युत विभाग द्वारा बरगी पुलिस को शिकायत की गई थी।

लीजधारी को जारी हुआ नोटिस

माइनिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पीके तिवारी ने बताया कि अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत पर रविवार को विभाग के इंस्पेक्टर सतीश मिश्रा और राकेश देशमुख ने मौके पर जाकर खदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह पाया गया कि खदान में पत्थर तोडऩे के लिए बिना अनुमति ब्लास्टिंग की गई थी। ब्लास्ट के साक्ष्य मिलने पर लीजधारी वकील अंसारी को नोटिस जारी किया गया है।

जाँच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

एएसपी सोनाली दुबे ने बताया कि मानेगाँव में लीजधारी वकील अंसारी की खदान में ब्लास्टिंग किए जाने की शिकायत की जाँच के लिए माइनिग विभाग का अमला मौके पर पहुँचा था। खदान में ब्लास्टिंग की अनुमति थी या नहीं इस संबंध में माइनिंग विभाग की जाँच रिपोर्ट के आधार पर लीजधारी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्र में दहशत का माहौल

मानेगाँव स्थित खदान में ब्लास्टिंग से आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि अवैध तरीके से हो रही ब्लास्टिंग से कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। वहीं जानकारों का कहना है कि खदान में ब्लास्टिंग करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र शाखा एवं डीजीएमएस की स्वीकृति लेना जरूरी है। इन विभागोंं द्वारा जारी किए जाने वाले अनुमति पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि ब्लास्टिंग किस तारीख को किस समय पर की जाएगी और उसमें कितनी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा।

Created On :   20 Aug 2023 11:54 PM IST

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