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जबलपुर: बिना एनओसी व नक्शे के बन रही अर्जुनदेव कॉलोनी
- बिल्डर को कई नोटिस जारी, उसके बाद भी काम जारी
- पश्चिम मध्य रेलवे व टीएनसीपी बिल्डर को नोटिस देकर मामले को इतिश्री करने में लगे हुए हैं।
- बिल्डर ने उसमें पक्की रोड बनाकर कॉलोनी के लिए एप्रोच रोड बना दी
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। ग्वारीघाट रोड पोलीपाथर में लगभग 30 एकड़ में बन रही अर्जुनदेव कॉलोनी की एप्रोच रोड (पहुँच मार्ग) का निर्माण जो रेलवे की भूमि में हुआ है उसे अलग करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे व टीएनसीपी बिल्डर को नोटिस देकर मामले को इतिश्री करने में लगे हुए हैं।
सालों गुजर जाने के बाद भी बिल्डर ने न तो जवाब दिया है और न ही रेलवे अपनी भूमि को बिल्डर के कब्जे से मुक्त करा सकी है। टीएनसीपी के अधिकारी भी शासन व नक्शे में लिखी शर्तों का पालन कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पोलीपाथर में धड़ल्ले के साथ कॉलोनी का निर्माण जारी है। निगम के अधिकारी भी मामले में अभी तक एक्शन नहीं ले पाए हैं।
बिल्डर के साथ मिलकर किया गया गोलमाल
छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित होने के बाद दक्षिण मध्य रेलवे ने लाइनों को उखाड़ लिया था। वर्तमान में उक्त जमीन पुराने ग्वारीघाट रेलवे स्टेशन तक पश्चिम मध्य रेलवे को सौंप दी गई थी। यह जमीन वर्तमान में पमेरे के पास है। बिल्डर भसीन एवं मनोचा ने अपनी कॉलोनी को विकसित करने के लिए रेलवे की भूमि में एप्रोच रोड डाल दी।
रोड बनने के बाद रेलवे ने कई नोटिस बिल्डर को जारी किए। उसके बाद भी बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्डर ने उसमें पक्की रोड बनाकर कॉलोनी के लिए एप्रोच रोड बना दी है, जबकि नियम के अनुसार उक्त भूमि का उपयोग नहीं किया सकता है।
इस शर्त पर हुआ था टीएनसीपी से नक्शा पास} टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने अर्जुनदेव कॉलोनी के नक्शे को सशर्त मंजूरी दी थी कि जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया था कि बिल्डर भसीन एवं मनोचा को रेलवे से एनओसी लेना अनिवार्य होगा और बिल्डर द्वारा अगर रेलवे की भूमि की एनओसी नहीं प्राप्त की जाती है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दिया गया अभिमत व्यपगत (निरस्त) माना जाएगा। बिल्डर पिछले 6 सालों से रेलवे से एनओसी लेकर नहीं दे पा रहा है।
नोटिस का नहीं मिला जवाब
हमारे यहाँ से कई नोटिस बिल्डर को जारी हो चुके हैं। अर्जुनदेव कॉलोनी के बिल्डर की तरफ से जवाब नहीं दिया गया और न ही रेलवे की एनओसी प्रस्तुत की गई है। संयुक्त संचालक के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे, जिससे आगे की कार्रवाई बिल्डर के विरुद्ध की जा सके।
राजेश दीवान, टीएनसीपी
कार्रवाई के लिए कहा गया
नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को पूर्व में ही कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और पता लगाकर जल्द आगे की कार्रवाई के लिए भी एक्शन लिया जाएगा।
प्रीति यादव, कमिश्नर, ननि
Created On :   18 May 2024 2:23 PM IST