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आरोप: कई जगह गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बैंक के माध्यम से प्रतिवर्ष राशि काटी जा रही है पर बीमित की मौत होने या फिर विकलांगता होने की स्थिति में बीमा कंपनी नियमानुसार राशि नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश बीना शक्ति नगर जिला सोनभद्र निवासी शिव बहादुर सिंह ने शिकायत में बताया कि उनकी माँ का अकाउंट यूनियन बैंक में था। प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि भी कट रही थी। जुलाई 2021 में एक हादसे में माँ अस्बाबी देवी को पैर में चोट आने के कारण वे विकलांग हो गई थीं। विकलांगता के बारे में बैंक के माध्यम से सूचना दी गई और पूरे दस्तावेज भी सबमिट किए गए। सबमिट करने के बाद बीमा कंपनी ने जल्द क्लेम देने का वादा किया पर आज तक नहीं दिया और 2022 में माँ का इलाज के दौरान निधन भी हो गया। उनके निधन के बाद भी बीमा कंपनी में दस्तावेज दिए गए पर आज तक नाॅमिनी को क्लेम नहीं दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि बीमा कंपनी के द्वारा किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया और अब नाॅमिनी को किसी भी तरह का जवाब भी बैंक व बीमा कंपनी के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। पीड़ित बेटे का आरोप है कि उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके द्वारा अधिकारियों को अनेक पत्र लिखे गए पर वहाँ से सालों बाद भी सहयोग नहीं मिला। पीड़ित परेशान होकर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर न्याय की गुहार लगाने की तैयारी में है।
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Created On :   8 May 2023 1:44 PM IST