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Gadchiroli News: गड़चिरोली के खनन प्रभावित क्षेत्र पीएमकेकेकेवाई योजना से वंचित
- हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
- राज्य सरकार को नोटिस
- नियमानुसार दो-तिहाई निधि न मिलने का दावा
Gadchiroli News खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित जिलों में व्यक्तियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की गई। इन खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) तैयार की। नियमानुसार खनन से सीधे प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र डीएमएफ फंड का कम से कम 60 प्रतिशत पाने के हकदार हैं। लेकिन गड़चिरोली के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दो-तिहाई निधि न मिलने का दावा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार, गड़चिरोली के जिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
दिशा-निर्देश जारी किए : नागपुर खंडपीठ में राकेश मोहोड ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित जिलों में व्यक्तियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 9बी के तहत एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से की गई थी।
केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने डीएमएफ की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और निधि के आवंटन के लिए प्राथमिकताएं भी निर्दिष्ट कीं। इसके बाद, केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2015 के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) तैयार की। 15 जनवरी 2024 को पीएमकेकेकेवाई योजना और इसके दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। डीएमएफ नियमों के अनुसार, खनन से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें डीएमएफ फंड का कम से कम 60 प्रतिशत पाने का हकदार माना गया है।
Created On :   16 Jan 2025 2:22 PM IST