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Gadchiroli News: अब ग्राम पंचायत अधिकारी कहलाएंगे ग्रामसेवक और ग्रामविकास अधिकारी
- जिला परिषद की सीईओ सिंह ने जारी किया आदेश
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह ने जारी किया आदेश
Gadchiroli News ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार ने गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण किया है। इस पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ग्रामसेवक अथवा ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से विकास कार्यों समेत निधि का नियोजन किया जाता है। यह दोनों पद एक ही श्रेणी के होने के बाद भी अब तक इन पदों को अलग-अलग नामों से पहचाना जाता था। लेकिन अब ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी को केवल ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से पहचाना जाएगा।
इस आशय का आदेश मंगलवार 3 दिसंबर को जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह ने जारी किया है। उल्लेखनीय है कि, प्रशासन में अधिक सेवा देने वाले अधिकारी को ग्राम विकास अधिकारी और नवनियुक्त अधिकारी को ग्रामसेवक के रूप में पहचाना जाता था। दोनों संवर्ग की वेतनश्रेणी एक होने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी को अपनी सिनियारिटी के कारण अधिक वेतन मिलता है। वहीं दोनों संवर्ग के पदाें का कार्य एक ही है। बावजूद अब तक इसी पद को ग्रामसेवक अथवा ग्राम विकास अधिकारी के नाम से संबोधित किया जाता था।
सरकारी निर्णय के तहत दोनों संवर्ग के अधिकारियों को सरकारी सेवा में 10 वर्ष की सेवा के उपरांत विस्तार अधिकारी, 20 वर्ष की सेवा के बाद दूसरे लाभ के रूप में सहायक गुट विकास अधिकारी और 30 वर्ष की सेवा के बाद तीसरे लाभ के रूप में गुट विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नति भी बहाल की गयी है। सरकार द्वारा लिये गये फैसले के बाद अब ग्राम विकास अधिकारी व ग्रामसेवक को ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में ही पहचाना जाएगा। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह ने अपने स्तर पर आदेश निर्गमित करते हुए पद के नामाभिदान को मान्यता प्रदान की है।
Created On :   4 Dec 2024 5:12 PM IST