छत्तीसगढ़: अनावेदक के खिलाफ कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही

अनावेदक के खिलाफ कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही
  • विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहते हुये अपनी अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाता चला गया
  • राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है।
  • अनावेदक की अपराधिक प्रवृत्ति पर उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हो रही है

डिजिटल डेस्क,दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा अनावेदक दिलीप उड़िया आ. स्व. गंधर्व उड़िया उम्र-41 वर्ष साकिन-रूप नगर उड़िया पारा, कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला-दुर्ग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है।

ज्ञात हो कि अनावेदक दिलीप उड़िया थाना कुम्हारी क्षेत्र का आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पंजीबद्ध की गयी है। अनावेदक वर्ष 2011 से निरंतर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की संगति में रहकर विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहते हुये अपनी अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाता चला गया।

अनावेदक 06 मार्च 2013, 04 दिसंबर 2011, 04 नवंबर 2013, 14 मार्च 2014, 02 नवंबर 2014, 08 अप्रैल 2015, 12 अक्टूबर 2015, 23 सितंबर 2015, 12 अक्टूबर 2015, 18 सितंबर 2017, 02 अगस्त 2018 एवं 27 अगस्त 2018 को विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया।

अनावेदक की अपराधिक प्रवृत्ति पर उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हो रही है। अनावेदक के यहां पर रहने से लोक व्यवस्था एवं क्षेत्र के लोगों में अमन चैन का खतरा उत्पन्न हो गया है। अनावेदक के वर्तमान अपराधिक गतिविधियों के संबंध में थाना प्रभारी, थाना कुम्हारी जिला दुर्ग से जानकारी प्राप्त की गई।

अनावेदक दिलीप उड़िया पर सामान्य विधि के अंतर्गत कार्यवाही का प्रभाव बेअसर रहा है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के द्वारा भी इसके अपराधिक कृत्यों गर अंकुश नहीं लगाया जा सका है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग सुश्री चौधरी ने उक्त्त अधिनियम के अतंर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनावेदक दिलीप उड़िया को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से इस आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने आपको हटा लेने अथवा बाहर चले जाने का निर्देश दिया है।

अनावेदक दिलीप उड़िया इस तिथि से 01 वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश नही कर सकता है।

Created On :   16 April 2024 6:49 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story