छिंदवाड़ा: पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को उम्र कैद, हर्रई के आंजनपुर की वारदात, चरित्र संदेह में की थी हत्या

पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को उम्र कैद, हर्रई के आंजनपुर की वारदात, चरित्र संदेह में की थी हत्या
  • पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को उम्र कैद
  • हर्रई के आंजनपुर की वारदात, चरित्र संदेह में की थी हत्या

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। हर्रई में चरित्र संदेह में ५६ वर्षीय पत्नी ने ६२ वर्षीय पति का सिर और गुप्तांग काटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अमरवाड़ा के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार पाटिल ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास से दंडित किया है।

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अभियोजन अधिकारी अखिल सोनी ने बताया कि ५६ वर्षीय मानवती अपने पति ६२ वर्षीय फूलभान उईके के चरित्र पर संदेह करती थी। दोनों के बीच इसी बात पर अक्सर विवाद होते थे। २४ जुलाई २०२३ की रात शराब के नशे में मानवती ने गहरी नींद में सो रहे पति फूलभान का कुल्हाड़ी से सिर और गुप्तांग काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी मानवती के खिलाफ धारा ३०२ के तहत मामला दर्ज किया था। न्यायाधीश ने आरोपी मानवती को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की विवेचना एसआई टीडी धार्वे द्वारा की गई थी।

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साक्ष्य को आधार मानकर सुनाई सजा-

अभियोजन की ओर से इस प्रकरण के ११ गवाह थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थे। अधिकांश गवाह बयान से भी मुकर गए थे। इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थितियों को सबूत मानकर न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।

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Created On :   14 July 2024 7:45 AM GMT

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