भ्रष्टाचारी जनपद पंचायत सीईओ को चार साल की कैद

भ्रष्टाचारी जनपद पंचायत सीईओ को चार साल की कैद

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। लोकायुक्त की टीम ने वर्ष २०१४ में तामिया जनपद पंचायत सीईओ महावीर प्रसाद जैन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। कार्रवाई न करने के एवज में पंचायत सचिव से सीईओ द्वारा रिश्वत ली जा रही थी। इस मामले में न्यायाधीश वरुण पुनासे ने आरोपी सीईओ को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को चार साल के सश्रम कारावास और १०-१० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी समीर पाठक ने बताया कि २ दिसम्बर २०१४ को पंचायत सचिव सुमरन मरकाम ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि तामिया जनपद पंचायत सीईओ महावीर प्रसाद जैन द्वारा उनकी पंचायत के रिकार्ड का परीक्षण कराया गया था। दो समन्वयकों ने जांच के बाद सीईओ को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई न करने के एवज में सीईओ महावरी प्रसाद जैन उससे ५० हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे है। तब लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीईओ महावीर प्रसाद जैन को बीस हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इस मामले में न्यायाधीश वरुण पुनासे ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी सीईओ को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा ७ में ४ साल के सश्रम कारावास और १० हजार रुपए अर्थदंड, भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा १३ (१)डी, धारा १३ (२) में ३ साल के सश्रम कारावास और १० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की विवेचना लोकायुक्त निरीक्षक प्रभात शुक्ला ने की थी।

Created On :   29 Jun 2023 5:06 PM IST

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