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Chhindwara News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

- जुन्नारदेव न्यायालय ने सुनाई सजा
- आरोपी ने किसी बाबा से मिलने का झांसा देकर पीडि़ता को तामिया ले गया था।
- न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Chhindwara News: परासिया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से उसके मुंह बोले मामा ने दुराचार किया था। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। जुन्नारदेव न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की विवेचना एसआई रामकुमार मार्को और टीआई कैलाश पांसे ने की थी।
अभियोजन अधिकारी गंगावती डहेरिया ने बताया कि १० नवम्बर २०२३ को नाबालिग घर से फोटो कॉपी कराने निकली थी। बाजार में उसका मुंह बोला मामा अजय मिला। आरोपी पर भरोसा कर नाबालिग उसके साथ न्यूटन चली गई।
वहां से आरोपी ने किसी बाबा से मिलने का झांसा देकर पीडि़ता को तामिया ले गया था। जहां आरोपी ने पीडि़ता के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। पीडि़ता ने घर आकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी थी। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अजय के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था।
न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने पीडि़ता को दो लाख रुपए प्रतिकर देने विधिक सहायता प्राधिकरण को आदेश दिए है।
Created On :   27 March 2025 12:38 PM IST