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अब रापनि की बसों में दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड के रंगीन जेराक्स पर भी रियायत
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । राज्य परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों को यात्रा के दौरान यूडीआईडी (वैश्विक) कार्ड पर रियायत दी जाती है किंतु हाल ही में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत मिली कि कार्ड, विकलांग प्रमाणपत्र की रंगीन जेराक्स पर परिचालक रियायत देने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए परिवहन महाप्रबंधक ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर रंगीन जेराक्स पर भी रियायत देने के आदेश राज्य के सभी डिविजनल कंट्रोलर को दिए हैं। गृह विभाग के शासन निर्णय के अनुसार 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांग लाभार्थियों को राज्य परिवहन निगम की साधारण तथा सेमी लक्जरी बसों में 75 प्रतिशत रियायत दी जाती है। 65 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांग लाभार्थियों के सहयेागी को 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है। उसी प्रकार शिवशाही बस में दिव्यांग और उसके सहयोगी को क्रमश: 70 और 45 प्रतिशत रियायत का नियम है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को यूडीआईडी पहचान पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी आज तक अनेक दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड नहीं मिले हंै ऐसे दिव्यांगों ने सरकार की वेबसाइट से रंगीन जेराक्स डाउनलोड कर उसकी प्रतिलिपि बना ली है उस पर रियायत देने की मांग का निवेदन कार्यालय को मिला था। उक्त शिकायतों के आधार पर सक्षम न्यायाधिकारी तथा आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे ने विकलांगों को यूडीआईडी पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति या ज़ेरॉक्स प्रति, सरकार की डिजी लॉकर प्रतिलिपी पर बस यात्रा के दौरान रियायत देने के आदेश दिए हैं जिससे अब विकलांगों को अधिक सुविधा होगी।
Created On :   29 Aug 2023 5:40 PM IST