Chandrapur News: गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ वरोरा न्यायालय में फौजदारी याचिका

गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ वरोरा न्यायालय में फौजदारी याचिका
  • 16 जनवरी को सुनवाई
  • आरटीआई कार्यकर्ता ने दायर की याचिका

Chandrapur News कुछ दिन पूर्व संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा डा.बाबासाहब आंबेडकर को लेकर दिए बयान से उनके खिलाफ वरोरा न्यायालय में एक फौजदारी याचिका दर्ज हुई है। इसके अलावा 4 स्थानीय अधिकारियों को भी पार्टी बनाया गया है जिसकी अगली सुनवाई 16 जनवरी को होनेवाली है। वरोरा के आरटीआई कार्यकर्ता, संविधान अभ्यासक व पटवारी एड.विनाेद खोब्रागडे ने याचिका दायर की है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ एट्रासिटी की धारा 4 अनुसार अपराध दर्ज करने के लिए वरोरा न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने जांच पड़ताल कर 7 दिन बाद 3 जनवरी को फौजदारी मामला रजिस्टर किया है। फौजदारी पीटिशन होकर अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। वरोरा के आरटीआई कार्यकर्ता, संविधान अभ्यासक व पटवारी एड.विनाेद खोब्रागडे ने याचिका दायर की है।

खोब्रागडे के अनुसार, 18 दिसंबर 2024 को संसद भवन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डा. बाबासाहब आंबेडकर को लेकर दिए बयान से समाज के भावनाओं के ठेस पहुंची है। अनेक जगह मोर्चा, निषेध, ज्ञापन देकर लोग चुप बैठे। लेकिन मैंने पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन को शिकायतें की। कोई कार्रवाई नहीं होने से 7 दिन राह देखने के बाद कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वरोरा के न्यायालय में अमित शाह के खिलाफ एट्रासिटी का अपराध दर्ज करने के लिए फौजदारी पीटिशन दाखिल की है। शाह के अलावा पुलिस निरीक्षक अजिंक्य तांबडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी नयोमी दशरथ साटम, पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, जिलाधिकारी विनय गौडा को भी सहआरोपी बनाया है।

Created On :   9 Jan 2025 1:31 PM IST

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