बाघ का शिकार मामले में तीन आरोपी एफसीआर में

बाघ का शिकार मामले में तीन आरोपी एफसीआर में
खुल सकते हैं औऱ् भी कई राज

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। चंद्रपुर जिले के सावली वनपरिक्षेत्र में बाघ का शिकार मामले में सावली में स्वतंत्र रूप से अलग अपराध दर्ज किया गया है। मामले में सभी आरोपियों को सावली अदालत में पेश करने पर अदालत ने रूमाली बावरीया, राजू सिंह व सोनू सिंह को तीन दिन वन हिरासत में रखने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इन सभी आरोपियों को इसके पूर्व ही असम के गुवाहाटी से वनविभाग ने गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि, बाघ के शिकारियों का गिरोह देश भर में सक्रिय है। चंद्रपुर-गड़चिरोली जिले की सीमा पर बाघ के शिकार मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मामले की जांच के लिए वनविभाग ने स्पेशल टास्क फोर्स गठित की है। इस टास्क फोर्स में वन अधिकारियों का समावेश है। शिकारियों के गिरोह ने गड़चिरोली तथा चंद्रपुर जिले के सावली वनपरिक्षेत्र में बाघ की शिकार करने की बात सामने आयी। गुवाहाटी से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद तेलंगाना के करीमनगर से कुछ आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से पता चला कि, उन्होंने सावली क्षेत्र में भी बाघ का शिकार किया है। इसके बाद इन आरोपियों पर सावली में भी अपराध दर्ज किया गया। इन सभी आरोपियों को मंगलवार 29 अगस्त को सावली अदालत में पेश किया गया। जहां तीन आरोपियों को वन कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। इस मामले की जांच चंद्रपुर वनविभाग की टीम व विशेष कृति दल द्वारा की जा रही है। इस मामले में और भी आरोपी होने की आशंका है।

Created On :   30 Aug 2023 6:45 PM IST

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