मध्य प्रदेश: उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के बाद भी किया जा रहा निर्वाचन संबंधी कार्य; डिप्लोमा इजी. एसोसिएशन अवमानना का केस लगायेगी

मध्य प्रदेश: उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के बाद भी किया जा रहा निर्वाचन संबंधी कार्य; डिप्लोमा इजी. एसोसिएशन अवमानना का केस लगायेगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन से निष्कासित नेता द्वारा भोपाल में पुन: निर्वाचन संबंधी कार्य कराया जा रहा है। उक्त आरोप एसोसिएशन ने लगाते हुए कहा है कि इस निर्वाचन पर उच्च न्यायालय पूर्व में ही रोक लगा चुका है। बावजूद इसके गुपचुप तरीके से निर्वाचन संबंधी कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने कहा है कि संगठन से 2016 से निष्कासित एवं जून 2023 में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त इं राजेंद्र सिंह भदौरिया निरंतर संगठन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं।

एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री इंजिनियर देव सिंह दौनेरिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा संगठन के निर्वाचन पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद भी असंवैधानिक तरीके से 12 अगस्त को पुनः गोपनीय तरीके से निर्वाचन कराने का प्रयास किया जा रहा हैं, जो कि उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की अवमानना है।

दौनेरिया ने बताया कि इंजीनियर राजेंद्र सिंह संघ के भवन पर कब्ज़ा जमाए रखने के लिये मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पद पर गलत तरीके से क़ब्ज़ा जमाये हुए हैं तथा संघ के भवन पर भी अवैध रूप से किये गये कब्जे को नहीं छोड़ रहे है। संगठन ने बताया कि संघ का भोपाल में महाराणा प्रताप नगर ज़ोन एक में स्थित यांत्रिकी भवन मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के नाम है, जो कि नियम विरूद्ध है। संगठन ने चेतावनी दी है कि 12 अगस्त को अवैध तरीके से आयोजित किये जा रहे संगठन के चुनाव को यदि नही रोका गया तो एसोसिएशन उच्च न्यायालय में अवमानना का प्रकरण दर्ज करायेगी।

Created On :   12 Aug 2023 1:36 AM IST

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