भोपाल: टेस्ट रिपोर्ट जारी ही नहीं हुई तो तीसरे पक्ष का आधार बनाकर क्यों रोकी जानकारी - आयोग

टेस्ट रिपोर्ट जारी ही नहीं हुई तो तीसरे पक्ष का आधार बनाकर क्यों रोकी जानकारी - आयोग
राहुल सिंह ने असाटी के विरुद्ध दो मामलों में ₹25000 जुर्माने के साथ साथ अनुशासनिक कार्रवाई के किये आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। अधिकारियों के बार-बार आदेश देने के बावजूद जबलपुर के कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिविल डिपार्टमेंट के हैड केके असाटी को जानकारी नही देना भारी पड़ गया है। शुक्रवार को सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए जानकारी छुपाने के चक्कर में के के असाटी के विरुद्ध दो मामलों में ₹25000 जुर्माने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश जारी किए है।

दरअसल आवेदक जे एस सेंगर ने जबलपुर के कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में दो आरटीआई आवेदन दायर कर कालेज के सिविल डिपार्टमेंट से जारी कुछ टेस्ट रिपोर्ट के नंबर देते हुए उनकी कॉपी मांगी थी। इसके अलावा टेस्टिंग रिपोर्ट का रजिस्टर और साथ में टेस्टिंग रिपोर्ट कालेज में कब से जारी नहीं हो रही थी उसकी जानकारी मांगी थी। नियमानुसार 30 दिनों में ही जानकारी मिल जानी चाहिए। पर इस प्रकरण में उन्हें एक साल के बाद राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप के बाद जानकारी मिली।

आयोग ने पूछा जब टेस्ट रिपोर्ट अस्तित्व में ही नहीं तो तीसरा पक्ष के आधार पर जानकारी कैसे रोकी? सूचना आयोग के आदेश के बाद आयोग के सामने कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर के अधिकारी जानकारी लेकर हाजिर हुए तो मालूम पड़ा कि जिस टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी आवेदक द्वारा चाही गई थी वो टेस्ट रिपोर्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज ने जारी ही नहीं किया था। इस पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जानकारी रोकने वाले अधिकारी सिविल डिपार्टमेंट के हैड असाटी से पूछा कि जब टेस्ट रिपोर्ट जारी ही नहीं हुई तो व्यापारिक गोपनीयता और तीसरे पक्ष का आधार बनाकर के जानकारी क्यों रोकी गई? इस बात का असाटी कोई जवाब नहीं दे पाए। सुनवाई के दौरान असाटी से यह भी पूछा गया कि जब उनके स्वयं के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी देने के आदेश जारी कर दिए तो भी उन्होंने जानकारी को क्यों रोका तो इस बात का भी असाटी आयोग के सामने कोई सही जवाब नहीं दे पाए।

सूचना आयोग ने तकनीकी शिक्षा भोपाल को भेजी कार्रवाई की अनुशंसा

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आयुक्त तकनीकी शिक्षा भोपाल को कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर के सिविल डिपार्टमेंट के हेड असाटी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सिंह ने सभी जानकारी को आरटीआई आवेदक जय सेंगर को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। साथ ही एक प्रकरण में असाटी के विरुद्ध ₹25000 जुर्माना का आदेश जारी किया वही दूसरे प्रकरण में सिंह ने उल्लंघन बार-बार करने पर असाटी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा आयुक्त संचनालय तकनीकी शिक्षा भोपाल को भेजी है।

Created On :   29 Dec 2023 7:47 PM IST

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