भोपाल: आरटीआई आवेदन लेने अधिकारी का इंकार, आयुक्त सिंह ने लगाया ₹15 हजार का जुर्माना

भोपाल: आरटीआई आवेदन लेने अधिकारी का इंकार, आयुक्त सिंह ने लगाया ₹15 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। आरटीआई के तहत आवेदन लेने से इंकार करने पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक ग्राम पंचायत विभाग के लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध ₹15 हजार का जुर्माना लगाया है। िसंह ने आरटीआई की डाक वापस लौट आने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए विकास आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आदेशित किया है कि सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को सचेत करें कि वह आरटीआई आवेदन लेने से इंकार ना करे।

दरअसल सतना के प्रशांत शुक्ला ने रजिस्टर्ड डाक से एक आरटीआई आवेदन मैहर के ग्राम पंचायत ककरा के सचिव रामानंद पटेल को भेजा था। इस आरटीआई आवेदन को सचिव ने लेने से इंकार कर दिया तो डाक विभाग ने डाक वापस प्रशांत शुक्ला को लौटा दी। इस संबंध में प्रशांत शुक्ला ने सीधे आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज करवाई कि सचिव जानकारी देना नहीं चाहते हैं इसीलिए जानबूझकर कर उन्होंने आरटीआई आवेदन की डाक ही लौटा दी।

ऐसे हुआ खुलासा

राहुल सिंह ने प्रकरण में जांच कि तो पाया कि ग्राम पंचायत सचिव ने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी डाक वापस भोपाल समाचार, Bhopal samachar, Bhopal news in hindi, Bhopal news, Bhopal hindi news, Bhopal latest news, Bhopal breaking news, latest Bhopal news, Bhopal city news, भोपाल न्यूज़, Bhopal News Today, Bhopal News Headlines, Bhopal Local Newsलौटा दिया। सुनवाई के समय सचिव रामानंद पटेल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने इंकार किया कि डाक उनके द्वारा लौटाई गई है। पर सिंह ने साक्ष्य के तौर पर डाक विभाग के पोस्टमैन द्वारा वापस लौटाए लिफाफे के ऊपर दर्ज टीप को आधार बनाते हुए रामानंद पटेल को दोषी ठहराया। ने पोस्ट मैंने पोस्टमैन ने लिफाफे के ऊपर टीप दर्ज की थी कि प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार किया।

व्यवस्था में सुधार के दिये निर्देश

सिंह ने कहा कि आरटीआई आवेदन को लेने से इंकार करने की कार्रवाई अवैध है। सिंह ने विकास आयुक्त को आदेशित किया है कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर यह सुनिश्चित करें की आरटीआई आवेदन को वापस नहीं लौटाया जाए और व्यक्तिगत रूप से कार्यालय आकर अगर कोई आवेदक आवेदन देता है तो उस आवेदन की पावती आवेदक को दिलवाना भी सुनिश्चित करें। सिंह ने स्पष्ट किया कि आरटीआई आवेदन की डाक लेने से कोई भी लोक सूचना अधिकारी इनकार नहीं कर सकता है और ऐसा करने पर उसके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

Created On :   1 Jun 2023 6:48 PM IST

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