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भोपाल: सूचना आयोग को गुमराह करना अधिकारी को पड़ा भारी; सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सूचना आयोग को गलत जानकारी देकर गुमराह करना एक अधिकारी को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने विद्याकांत पाण्डेय तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सिंगरौली जनपद पंचायत देवसर सिंगरौली को जुर्माने का नोटिस देकर आयोग के सामने तलब कर लिया है। साथ ही आयोग ने पाण्डेय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की भी तैयारी कर ली है।
दरअसल राज्य सूचना आयोग ने सिंगरौली के आरटीआई आवेदक रावेन्द्र कुमार परिहार को निर्धारित 30 दिन के समय सीमा में जानकारी नहीं देने पर विद्याकांत पांडे के विरुद्ध ₹25000 जुर्माने का शो कॉज नोटिस जारी किया था। पर उस समय सिंह के सामने सुनवाई के दौरान विद्याकांत पांडे ने आयोग को गुमराह करते हुए यह कह दिया कि आरटीआई आवेदन उनके कार्यालय में आया ही नहीं था। विद्याकांत पांडे ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दोषी ठहराया कि उन्होंने आरटीआई आवेदन की डाक घुमा दी होगी।
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मामले की तह में जाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जांच शुरू कर दी। इस जांच में कार्यालय में आरटीआई की डाक को डील करने वाले बाबू से लेकर अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। सिंह ने कार्यालय में डाक और फाइल मूवमेंट के दस्तावेज भी भोपाल के आयोग कार्यालय तलब किए गए। आयोग की जाँंच में सबसे पहले खुलासा जनपद पंचायत की शाखा की प्रभारी तुलसा मिश्रा ने किया। तुलसा मिश्रा ने राहुल सिंह के सामने वह फाइल रख दी जिसमें आरटीआई आवेदन कार्यालय में आना दर्ज बताया गया था।
यही नहीं आरटीआई आवेदन को आरटीआई शाखा के बाबू दशरथ बैगा को भेजना बताया गया था और आरटीआई आवेदन प्राप्त करने के बाद इस फाइल में बैगा के हस्ताक्षर भी है। द्विवेदी ने सिंह को यह भी बताया कि पूर्व लोक सूचना अधिकारी विद्याकांत पांडे ने आरटीआई आवेदन की फाइल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। बेगा ने मौखिक तौर पर आयोग को बताया की जानकारी सीईओ साहब की थी इसीलिए आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई थी।
विद्याकांत पांडे का झूठ पकड़े जाने के बाद सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा कि विद्याकांत पांडे ने जानबूझकर के गलत जानकारी आयोग के सामने देखकर ना केवल आयोग को गुमराह करने की कोशिश की बल्कि अपीलीय प्रक्रिया को बाधित करने की भी कोशिश की है। विद्याकांत पांडे को एक और अंतिम मौका देते हुए व्यक्तिगत सुनवाई के लिये 13 जून राज्य सूचना आयोग भोपाल में उपस्थित होने का आदेश दिया है। पांडे वर्तमान में खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर रीवा में पदस्थ है। सिंह ने स्पष्ट किया है कि पांडे के विरुद्ध आरटीआई आवेदन में जानकारी छुपाने के लिए तो जुर्माना लगेगा ही साथ में आयोग झूठ बोलकर गुमराह करने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
Created On :   24 May 2023 9:43 PM IST