अदालत का फैसला: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना
  • आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना
  • हत्या के आरोपी को मिली सजा

डिजिटल डेस्क, बीड. अंबाजोगाई में आदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि घर में परिजन के साथ भोजन कर रहे युवक को आरोपी ने घर के बाहर बुला उसपर चाकू से हमला कर दिया था। इस दौरान उसकी हत्या को गई थी। युवक की हत्या का आरोपी को दोषी ठहराते हुई अपर जिला सत्र अदालत के न्यायधीश ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार 16 अगस्त 2016 को दत्ता मधुकर कदम नामक युवक घर में परिजन के साथ भोजन करने बैठा था, उस समय अचानक आरोपी राहुल विष्णु शिंदे उम्र 30 साल ने दत्ता को घर के बाहर बुलाया और बाहर आते ही आरोपी राहुल ने दत्ता पर चाकू से हमला उसे मौत के घाट उतार दिया

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। इस मामले में आरोपी राहुल शिंदे के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था। सहायक पुलिस निरीक्षक एससी होगले ने जांच कर आरोपी के खिलाफ अदालत में दोष पत्र दाखिल किया।

मामला कुल सात साल एक माह अदालत में चला। इसके बाद सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी शिंदे को दोषी ठहराया गया। जिला सत्र अदालत के न्यायधीश विक्रमादित्य मांडे ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने का फैसला सुनाया है।

Created On :   26 Sept 2023 11:39 AM GMT

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