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राहत: अमरावती में बैठक, नए कर वृद्धि को कम करने के निर्णय पर लगा मुहर
- उपमुख्यमंत्री पवार ने नए कर वृद्धि को कम करने के निर्णय पर मुहर लगाई
- निगमायुक्त ने संपत्ति कर बकायेदारों को छूट दिलाने अभय योजना शुरू करने का आश्वासन दिया
- अब डेढ़ गुना देना होगा संपत्ति कर
डिजिटल डेस्क, अमरावती । महानगर पालिका प्रशासन द्वारा वर्ष 2023-2024 से संपत्ति कर में लागू की गई चार गुना वृद्धि से अमरावती व बडनेरा शहर वासियों को बड़ी राहत मिली है। एकदम से चार गुना बढ़ोतरी के साथ संपत्ति कर के बिल मिलने से शहरवासियों को हो रही परेशानी की गंभीर दखल लेते हुए विधायक सुलभा संजय खोड़के ने इस संदर्भ में राज्य के वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार से गुहार लगाई। लगातार फॉलोअप जारी रखा। निगमायुक्त देवीदास पवार की अध्यक्षता वाली समिति ने नये कर निर्धारण के कानूनी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सौंपी। मंगलवार को उपमुख्यमंत्री पवार ने मुंबई मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में नए कर वृद्धि को कम करने के निर्णय पर मुहर लगा दी। जिससे अब चार गुना नहीं बल्कि केवल डेढ़ गुना संपत्ति कर का भुगतान करना होगा।
भुगतान के लिए थमाए गए थे बिल : महानगर पालिका क्षेत्र में संपत्तियों का सर्वेक्षण, कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 में किया गया था। बाद में वर्ष 2023 में, महानगर पालिका क्षेत्र में संपत्तियों का एक सर्वेक्षण किया गया और कर योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए संशोधित वार्षिक अपेक्षित किराये की दर के अनुसार सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए एक मसौदा कर मूल्यांकन सूची तैयार की गई। साथ ही सर्वेक्षण के बाद संपत्ति धारकों को व्यक्तिगत कराधान नोटिस वितरित किए गए। लेकिन नए कर सुधार पिछले वर्ष के कर निर्धारण के अनुरूप नहीं होने के कारण संपत्ति धारकों को चार गुना से भी अधिक संपत्ति कर के बिल थमा दिए गए। इस संबंध में मनपा को नागरिकों की ओर से कई आपत्तियां भी मिली थीं। मनपा के बढ़े हुए कर के कारण नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा। जिससे विधायक सुलभा संजय खोडके ने 16 अक्टूबर 2023 को मनपा में बैठक कर नये बढ़े हुए कराधान पर विस्तृत जानकारी ली।
18 वर्षों बाद एक साथ बढ़ाया कर : पिछले अठारह वर्षों में शहर के विस्तार और बढ़े हुए निर्माण और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने संशोधित कर संग्रह को लागू किया है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल है और नियमों के अनुरूप नहीं है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक देवीदास पवार को उक्त मूल्य वृद्धि में कमी से संबंधित कानूनी मुद्दों की जांच करने और समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। जिसके अनुसार वर्ष 2023-2024 से 2027-28 के लिए अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में संपत्तियों के लिए प्रस्तावित कर निर्धारण मानदंड की समीक्षा के लिए 20 अक्टूबर, 2023 को आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
9 दिसंबर को अमरावती दौरे पर आए डीसीएम पवार ने आयुक्त से संपत्ति कर में बढ़ोतरी पर चर्चा की थी। समिति के अध्यक्ष और मनपा प्रशासक देवीदास पवार ने 24 जनवरी को मुंबई मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री के कक्ष में एक बैठक की। इसके बाद 2 फरवरी को मुंबई मंत्रालय में बैठक में आयुक्तों, विधायकों और नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की और कहा कि यह कानून में संशोधन कर नई कर वृद्धि को कम करना संभव है। साथ ही शहर में नई संपत्तियां भी टैक्स के दायरे में आएंगी। जिससे मनपा की वित्तीय आय में इजाफा होगा। संपूर्ण प्रक्रियाओं के बाद अब मंगलवार 12 मार्च को मुंबई मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री पवार के कक्ष में हुई बैठक में आयुक्त को चार गुना की जगह डेढ़ गुना संपत्ति कर के आदेश जारी किए। इस समय निगमायुक्त ने संपत्ति कर बकायेदारों को छूट दिलाने के लिए मनपा क्षेत्र में चरण बद्ध तरीके से अभय योजना शुरू करने का प्रयास किए जाने का भी आश्वासन दिया।
Created On :   14 March 2024 10:08 AM GMT