कार्रवाई: येवदा स्थित कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द

येवदा स्थित कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द
जिला कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, येवदा अमरावती। कीटनाशक व रासायनिक खाद नियंत्रण आदेश की व्यवस्था का उल्लंघन करने पर जिला कृषि अधीक्षक ने दर्यापुर तहसील के येवदा स्थित रोहित एग्रो नामक कृषि केंद्र का कीटनाशक लाइसेंस रद्द कर दिया। जबकि कृषि केंद्र का रासायनिक खाद का लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर दिया।

येवदा निवासी रोहित हरिकिशोर राठी के संचालन में चलाए जा रहे रोहित एग्रो कीटनाशक, रासायनिक खाद व बीज बिक्री के दुकान से कृषि सामग्री बिक्री में अनियमितता की शिकायत जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी को मिलने पर कृषि विभाग के उड़नदस्ते ने दुकान की जांच की। दुकान में रासायनिक खाद के स्टॉक का बोर्ड दर्शनीय हिस्से पर नहीं लगा मिला।

पंजीयन प्रमाणपत्र में दुकान में बिक्री के लिए रखे सभी उत्पादकों के स्त्रोत का समावेश नहीं मिला। वहीं, बिक्री किए गए रासायनिक खाद के बिल भी नहीं थे। स्टॉक रजिस्टर पर शेष खाद की जानकारी व प्रपत्र में शेष रहनेवाले खाद संग्रह का मेल नहीं हुआ। रासायनिक खाद की सभी बिलों में काफी खामियां मिलीं। किसानों को दिए गए बिल पर विक्रेता व किसान के हस्ताक्षर नहीं मिले। दुकान से यश ट्रेडर्स मेनरोड येवदा नाम से रासायनिक खाद बिक्री करने के बाद बिल बुक में पाई गई।

इससे पूर्व के बिलों में भी काफी खामियां मिलने से दुकान का कीटनाशक का लाइसेंस रद्द कर दिया। वहीं, रासायनिक खाद का लाईसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई करने से पहले खाद निरीक्षक व कृषि विकास अधिकारी जिला परिषद अमरावती कार्यालय में प्रत्यक्ष सुनवाई ली गई। सुनवाई में रोहित एग्रो के संचालकों ने समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इससे कीटनाशक अधिनियम 1968 की कलम 12 के अनुसार जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी ने कार्रवाई की। इससे दर्यापुर तहसील के कृषि विक्रेताओं में खलबली मची हुई है।

Created On :   23 Nov 2023 11:07 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story