सख्ती: अमरावती में अब सुबह 9 से पहले प्राथमिक शालाएं शुरू करने पर देंगे नोटिस

अमरावती में अब सुबह 9 से पहले प्राथमिक शालाएं शुरू करने पर देंगे नोटिस
  • शासनादेश का सख्ती से पालन करने के शिक्षाधिकारी ने दिए आदेेश
  • 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरावती जिले की सभी शालाएं
  • शालाओं को ‘शो कॉज’ नोटिस

डिजिटल डेस्क, अमरावती । शिक्षाधिकारी की अनुमति के बगैर सुबह 9 बजे से पहले भरने वाली शालाओं को ‘शो कॉज’ नोटिस दी जाएगी। नियमों के बाद भी अनेक शालाएं अगर सुबह 9 बजे से पहले शुरू करने के मामले संज्ञान में आने पर ऐसी शालाओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले की सभी शालाएं 1 जुलाई सोमवार से शुरू हो जाएंगी।

मासूम विद्यार्थियों को सुबह-सबेरे मिलेंगी राहत : इस वर्ष के शिक्षा सत्र से सभी व्यवस्थापकों के सभी माध्यमों की प्राथमिक स्तर पर चौथी तक शालाएं सुबह 9 बजे के बाद शुरू करने का निर्णय शालेय शिक्षा विभाग ने लिया है। शालाएं सुबह जल्द ही भरने से विद्यार्थियों की नींद पूरी नहीं होने का मुद्दा रखकर राज्यपाल रमेश बैस ने प्राथमिक शालाओं का समय बदलने की सूचना की थी। जिसके अनुसार शालेय शिक्षा विभाग ने चौथी कक्षा तक की शालाएं सुबह 9 बजे के बाद शुरू करने का शासन निर्णय जारी किया गया। इस निर्णय पर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से अमल करने की सूचना दी थी। इस निर्णय के अमल में अनेकों तकनीकी मुद्दें भी उपस्थित किए गए। विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाली स्कूल बस चालकों ने भी इस निर्णय का विरोध किया है।

समस्या हुई तो करेंगे समय में बदलाव : ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शालाओं को सुबह 9 बजे स्कूल शुरू करने संबंधि कुछ समस्या रही तो वे इस बारे में शिकायत कर सकते है। उनकी शिकायत पर शिक्षक व मुख्याध्यापक की व्यवस्था के अनुसार समय बदलकर दिया जाएगा। किंतु बगैर अनुमति शालाएं समय नहीं बदल सकती। बुध्दभूषण सोनोने, शिक्षाधिकारी, प्राथमिक

निगमायुक्त देवीदास पवार बने सहआयुक्त : अमरावती मनपा का आयुक्त पद आईएएस संवर्ग के लिए निश्चित किए जाने से और तीन दिन पूर्व ही निगमायुक्त देवीदास पवार को सह आयुक्त के रूप में पदोन्नति दिए जाने से हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी समय निगमायुक्त देवीदास पवार का पदोन्नति पर तबादला किया जा सकता है। सरकार ने 43 सह आयुक्त के पद निर्माण किए है। जिसमें से अधिकांश पद वर्तमान में रिक्त हंै। पदोन्नति हुए अधिकारियों को महसूल संवर्ग वितरण नियम 2021 के अनुसार रिक्त रहनेवाले पद के लिए पदोन्नति पर तबादला करना जरूरी रहता है और इन रिक्त पदों पर प्रमोशन पर पदस्थापना देने की व्यवस्था है।

Created On :   28 Jun 2024 3:57 PM IST

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