कार्रवाई: बैन के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, दुकान से 6 लाख का प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त

बैन के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल,  दुकान से 6 लाख का प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त
  • एक ट्रक माल जवाहर गेट के विनोद ट्रेडर्स बरामद
  • मनपा ने कार्रवाई करते हुए सील की दुकान
  • लोगों को प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की दी सला

डिजिटल डेस्क, अमरावती। मनपा के प्लास्टिक विरोधी दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का करीब 6 लाख रुपए कीमत का माल जब्त किया। प्रतिबंधित 50 माइक्रॉन से कम मोटी प्लास्टिक का करीब एक ट्रक माल जवाहर गेट के विनोद ट्रेडर्स में रहने की जानकारी मनपा के दल को मिली। जिसके चलते मंगलवार 19 मार्च को निगमायुक्त देवीदास पवार के आदेश पर स्वास्थ निरीक्षक की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक का करीब 5 से 6 लाख रुपए कीमत का माल जब्त किया गया।

प्लास्टिक जब्त कर मनपा ने विनोद ट्रेडर्स को सील कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त भूषण पुसदकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजय जाधव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी पी.एम. मेहरे, बाजार परवाना अधीक्षक उदय चव्हाण, अतिक्रमण दल प्रमुख योगेश कोल्हे, शाम चावरे, वरिष्ठ स्वस्थ निरीक्षक विजय बुरे, स्वास्थ निरीक्षक विक्की जेधे, ए.के. गोहर, डी.एन.कलोसे, मनीष हडाले, निखिल खंगाले, जवंजाल, महेश पलसकर, योगेश कंडारे, गणेश अनासाने, बाजार परवाना विभाग के गौरव इंगले, सागर सिरवानी, पुलिस कर्मचारी व मनपा कर्मचारी उपस्थित थे।

423 साहूकारों के आर्थिक व्यवहारों की जांच आरंभ : अमरावती. जिले में जिला उपनिबंधक कार्यालय की ओर से साहूकारी का लाइसेंस लेकर व्यवसाय करने वाले साहूकारों को जनवरी से 30 मार्च तक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना पड़ता है। जिले में ऐसे 423 साहूकार हैं, जिन्हें जिला उपनिबंधक कार्यालय में अधिकृत मान्यता दी हैं। जिसमें शहर के 230 साहूकारांे का समावेश हैं। इन साहूकारों के साल भर में हुए आर्थिक व्यवहारों की जांच में इन दिनांे जिला उपनिबंधक कार्यालय जुट गया है।

जानकारी के अनुसार जनवरी से 31 मार्च तक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करने पर साहूकारों को मात्र 500 रुपए का चालान और उनके द्वारा सालभर में किए गए आर्थिक व्यवहारों की जांच कर उस पर एक प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क वसूला जाता है। 31 मार्च तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने वाले साहूकारों को उसके बाद तीन महीने तक उनके लाइसेंस नवीनीकरण करने छूट दी जाती है, लेकिन 31 मार्च के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण करने वालों से अतिरिक्त 500 रुपए विलंब शुल्क वसूला जाता है। इस तरह 31 मार्च के बाद साहूकारी लाइसेंस नवीनीकरण करने वाले साहूकारों को 1 हजार रुपए का चालान भरना पड़ता है और सालभर के आर्थिक व्यवहार पर 1 प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क भरना पड़ता है। वर्तमान मंे अमरावती के उपजिला निबंधक कार्यालय समेत जिले के सभी तहसील कार्यालयों में साहूकारों की व्यवहारों की जांच की जा रही है।

Created On :   20 March 2024 3:28 PM IST

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