- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- अमरावती
- /
- भूमि अभिलेख में कार्यरत महिला कर्मी...
Amrawati News: भूमि अभिलेख में कार्यरत महिला कर्मी से मांगी 5 लाख की फिरौती
- पहले सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी जानकारी
- त्रस्त महिला कर्मचारी ने परतवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज की
Amrawati News सूचना अधिकार कानून इन दिनों अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का जरिया बन चुका है। इसी कानून के तहत अचलपुर के भूमि अभिलेख कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी के बारे में जानकारी मांगकर उसे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की शिकायत त्रस्त महिला कर्मचारी ने परतवाड़ा थाने में दर्ज की गई है।
महिला कर्मचारी ने थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि वह अचलपुर के भूमि अभिलेख कार्यालय में कार्यरत है। धारणी निवासी प्रेम एन थॉमस (45) ने उनके खिलाफ सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी और उसके बाद 17 दिसंबर को 12 बजे महिला कर्मचारी से भेंट कर उसे कहा कि सूचना अधिकार के तहत उसने पूरी जानकारी मांगी है। अब शिकायत कर तुम्हे डयूटी से हटाउंगा। अगर ड्यूटी बचानी हो तो 5 लाख रुपए देने होंगे। महिला की शिकायत पर परतवाड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 308 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
फाइनांस कंपनी की ओर से जब्त मकान का सील तोड़कर किया कब्जा : अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के पिंपलपुरा में रहनेवाले सूर्यजोशी परिवार ने बैंक द्वारा सील किया गया मकान का सील तोड़कर उस पर फिर से कब्जा करने के मामले में पुलिस ने सूर्यजोशी परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ अवैध कब्जे के मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार चांदूर बाजार तहसील के ग्राम खराला निवासी अंबादास सूर्यजोशी ने चौलाडल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी अमरावती से 30 लाख 60 हजार रुपए कर्ज मंजूर कर लिया था।
कर्ज करारनामा और सभी नियम व शर्तो के तहत फाइनेंस कंपनी ने अंबादास सूर्यजोशी को कर्ज दिया। कर्ज की रकम नहीं लौटाने से फाइनंस कंपनी ने न्यायालय में याचिका दायर की। तब संताेष अंबादास सूर्यजोशी, रत्ना सूर्यजोशी व अंबादास सूर्यजोशी ने उन्हें अपने घर का कब्जा दिया। फाइनेंस कंपनी ने यह मकान सील किया। लेकिन कुछ दिन बाद तीनों ने जब्त किए मकान का सील तोड़कर उस पर फिर से कब्जा किया। फाइनेंस कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी अजयकुमार रमापति तिवारी (45) चांदूर बाजार थाने में शिकायत दर्ज की। इस शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 329 (4), 324 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया है।
Live Updates
- 20 Dec 2024 3:20 PM IST
ब्लैकमेल करने का जरिया बना सूचना अधिकार कानून
सूचना अधिकार कानून इन दिनों अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का जरिया बन चुका है। इसी कानून के तहत अचलपुर के भूमि अभिलेख कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी के बारे में जानकारी मांगकर उसे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की शिकायत त्रस्त महिला कर्मचारी ने परतवाड़ा थाने में दर्ज की गई है।
Created On :   20 Dec 2024 3:19 PM IST