'सबूतों को लेकर सेलेक्टिव नहीं हो सकते'
By - दैनिक भास्कर हिन्दी (Dainik Bhaskar Hindi) |2024-05-07 08:51:19.0
सुप्रीम कोर्ट ने एसवी राजू को अदालत के सामने यह साफ करने को कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। कोर्ट ने आगे कहा कि आपकी यह दलील ठीक नहीं है कि 'गिरफ्तारी का आधार' और धारा 19 के तहत किसी 'आरोपी को दोषी मानने का विश्वास' करने की वजह दोनों अलग-अलग हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी या रिमांड के वक्त यह साफ करना ईडी की जिम्मेदारी है कि इसकी जरूरत क्यों है।
Created On :   2024-05-07 08:51:19.0
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