ईसी में रखे शिवसेना संविधान के आधार पर होगा फैसला

स्पीकर ने फैसले को सुनाते हुए कहा कि शिवसेना के 2018 के संविधान संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते है। क्योंकि 2018 में शिवसेना संगठन में चुनाव नहीं हुए थे। इसलिए असली शिवसेना को लेकर फैसला चुनाव आयोग में रखे शिवसेना के 1999 के संविधान के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। 

Created On :   2024-01-10 12:11:59.0

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