आपके घर की बची हुई EMI ऐसे ​हो सकती है कम, जानें GST का ये नया नियम

Remaining EMI of your home may be less, Learn this new law of GST
आपके घर की बची हुई EMI ऐसे ​हो सकती है कम, जानें GST का ये नया नियम
आपके घर की बची हुई EMI ऐसे ​हो सकती है कम, जानें GST का ये नया नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी का अपने घर का सपना होता है, लेकिन सपनों का ये घर लंबे समय और आपकी कड़ी मेहनत से बनता है। दरअसल कई बार घर खरीदी के लिए लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसे चुकाना मु​श्किल होता है। वहीं कई बार बिल्डर आपको सही जानकारी ना देकर आपके सपनों के आशियाने की कीमत को बढ़ा देते हैं। यदि आपने भी निर्माणाधीन अपार्टमेंट को बुक किया है और किस्तों का भुगतान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है...

यहां आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने कुछ समय पहले कुछ शर्तों के साथ घरों पर टैक्स की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है। ऐसे में आपके अंडर-कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट की बची हुई किस्तों पर जीएसटी की देनदारी घट सकती है। यदि आपका बिल्डर नई व्यवस्था में शिफ्ट करता है तो आपकी ईएमआई पर जीएसटी घटकर 5 फीसदी पर आ जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार जीएसटी काउंसिल ने जो टैक्स दर कम की हैं उनमें किफायती घरों के मामले में 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया गया है।

 

Created On :   18 May 2019 4:42 PM IST

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