कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर डाककर्मियों को 10 लाख रुपये की मदद 

Post Office employees to get Rs 10 lakh compensation if they succumb to coronavirus on duty
कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर डाककर्मियों को 10 लाख रुपये की मदद 
कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर डाककर्मियों को 10 लाख रुपये की मदद 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रामीण डाक सेवकों समेत डाक विभाग के सभी कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण मृत्यू होने की स्थिति में 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जायेगी। सरकार ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है। 

ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी जनता को डाक पहुंचाने के साथ ही डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा सेवायें देने के साथ ही खाने के पैकेट, राशन और जरूरी दवाओं के साथ ही अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति कर रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त डाक घर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क कर देश भर में कोविड-19 किट, फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की आपूर्ति भी कर रहे हैं। 

संचार मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान कोविड- 19 बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। ये दिशानिर्देश जल्द प्रभावी हो जाएंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए लागू रहेंगे।

Created On :   19 April 2020 10:13 AM IST

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