सुविधा: 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर नहीं लगेगा ब्याज और जुर्माना, जानें क्या है विवाद से विश्वास योजना
- इस अवधि में किसी प्रकार का ब्याज और जुर्माना नहीं लगेगा
- करदाता 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान कर सकते हैं
- टैक्सपेयर्स के झंझटों को खत्म करेगी ये योजना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था में टैक्स का अहम रोल होता है, वहीं कई बार उद्योग जगत के कारोबारी इस टैक्स को नहीं भर पाते हैं और बाद में इसे जुर्माने के साथ भरना होता है। फिलहाल यदि आपने टैक्स जमा नहीं किया है और बिलंबित मामलों में आपका नाम शामिल है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल टैक्स मामलों को खत्म करने और टैक्सपेयर्स के झंझटों को खत्म करने के लिए सरकार ने "विवाद से विश्वास" योजना शुरू करने की घोषणा की है।
इस योजना की घोषणा करदाताओं को राहत देने के लिए की गई है। बता दें कि शनिवार को बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी। इस योजना के तहत करदाता 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान कर ब्याज एवं जुर्माने से पूरी तरह छूट प्राप्त कर सकते हैं। क्या है ये घोषणा और कैसे लें इसका लाभ, आइए जानते हैं......
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विवाद से विश्वास
इस योजना का उद्देश्य टैक्स मामलों में मुकदमेबाजी घटाना है। वर्तमान में कर मामलों के 4.83 लाख मुकदमे लंबित हैं। इस योजना में समाधान के लिए 31 मार्च तक सिर्फ टैक्स राशि चुकाकर विवाद का निपटारा कर सकेंगे। इसमें कोई जुर्माना या बकाया टैक्स पर ब्याज नहीं देना होगा। हालांकि, इसके बाद 30 जून तक विवाद का निपटारा करने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि देनी होगी।
इतने मामले हैं, जिनमें फंसी है रकम
- वर्तमान में विभिन्न कोर्ट में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 4.83 लाख मामले लंबित हैं।
- ये मामले आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालय और शीर्ष न्यायालय में चल रहे हैं।
- वित्त मामलों की स्टेंडिंग कमेटी के मुताबित, इन मामलों में 5,02,157 करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स मामले, 4,94,671 रुपए के इनकम टैक्स मामले कोर्ट में चल रहे हैं।
- इस तरह इन मामलों में कुल 9,96,829 रुपए की रकम फंसी हुई है।
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31 मार्च तक लिया जा सकेगा लाभ
प्रस्तावित योजना के तहत, एक करदाता को सिर्फ विवादित टैक्स की मूल राशि का भुगतान करने की जरूरत होगी तथा उन्हें ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी. पर उन्हें 31 मार्च तक कर का भुगतान करना होगा।
आयकर रिटर्न प्रक्रिया फेसलेस करने के बाद करदाताओं के लिए अपील करना भी आसान कर दिया है। इसके जरिये करदाताओं की किसी अपील पर उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी।
Created On :   3 Feb 2020 4:02 PM IST