खुदरा, थोक पेट्रोल, डीजल बेचने के लिए लाइसेंस के वास्ते न्यूनतम 500 करोड़ रुपये जरूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि खुदरा और थोक उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए उदारीकृत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाली कोई भी इकाई योग्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि नवंबर 2019 में ईंधन लाइसेंसिंग शासन को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 250 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ कोई भी इकाई खुदरा पेट्रोल और डीजल को थोक या खुदरा उपभोक्ताओं को लाइसेंस दे सकती है।
रिटेल और बल्क दोनों के लिए प्राधिकरण की मांग करने वालों के लिए आवेदन के समय न्यूनतम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये होना चाहिए।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने 8 नवंबर, 2019 को मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल (डीजल) के थोक और खुदरा मार्केटिंग के लिए प्राधिकरण के अनुदान के लिए आसान दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था।
पिछले साल, सरकार ने ऑटो ईंधन की खुदरा बिक्री के लिए मानदंडों में ढील दी थी, जिससे गैर-तेल कंपनियों को व्यापार में उतरने की अनुमति मिली।
इससे पहले भारत में एक कंपनी को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन, शोधन, पाइपलाइन या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करना था।
Created On :   4 Aug 2020 10:58 PM IST