Alert: आज से गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क अनिवार्य? खरीदते समय भी ध्यान रखें ये बातें
- 15 जनवरी 2020 से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
- बगैर BIS हॉलमार्क के सोने के गहने बाजार में नहीं बेंच सकेंगे
- बिना हॉलमार्किंग बिक्री के जुर्माना या सजा या फिर दोनों हो सकते हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री के लिए आज से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बदलाव यह कि, 15 जनवरी 2020 यानी कि आज से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई। अब सराफा व्यापारी बगैर BIS हॉलमार्क के सोने के गहने बाजार में नहीं बेंच सकेंगे। यही नहीं आज से बगैर हॉलमार्किंग का गहना बेचना कानून अपराध माना जाएगा।
सरकार ने देशभर के आभूषण कारोबारियों के लिए नए नियम के तहत गहनों की बिक्री के लिए 1 साल का समय दिया है। यदि आज से कोई बिक्रेता सोने के आभूषणों को बिना हॉलमार्किंग बेचता है, तो उस पर जुर्माना या सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।
यह है नियम
देश में सोने के गहने अब 14, 18 और 22 कैरेट में बिकेंगे। BIS एक्ट के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख के जुर्माने के साथ ही सजा भी हो सकती है।
जानें क्या है हॉलमार्किंग
वास्तव में हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण है। अत: बीआईएस हॉलमार्किंग देखकर ही सोना खरीदें।
उपभोक्ता को लाभ
कई बार ज्वेलर्स ज्यादा कैरेट बताकर कम कैरेट वाला सोना ग्राहकों को बेच देते हैं। हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। उपभोक्ताओं बाजार में शुद्ध सोना मिलेगा और वे ठगी का शिकार नहीं होंगे।
Created On :   15 Jan 2020 9:07 AM GMT