सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई, आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन भी बढ़ी, जानिए नई तारीख
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। अब आप 31 मार्च 2021 पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। अभी PAN को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी। दरअसल, कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सरकार ने आयकर रिटर्न से जुड़ी डेडलाइन्स के साथ-साथ PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को भी आगे बढ़ाकर 31 मार्च के बजाय 30 जून 2020 कर दिया था। अब सरकार ने एक बार फिर इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अगर आपने अब तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो SMS, ऑनलाइन, ऑफलाइन के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर लें।
उधर, टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स, बेनामी कानून को लेकर टाइम लिमिट को आगे बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई। इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश की समयसीमा और कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आयकरदाता वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित या संशोधित रिटर्न अब 31 जुलाई, 2020 तक दाखिल कर सकते हैं।
छोटे एवं मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने एक लाख रुपये तक का सेल्फ एसेसमेंट टैक्स जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि एक लाख रुपये से अधिक कर जवाबदेही वाले करदाताओं के लिए सेल्फ एसेसमेंट टैक्स जमा करने की समयसीमा को नहीं बढ़ाया गया है।
Created On :   25 Jun 2020 9:42 AM IST