सरकार ने एसबीआई की 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड की बिक्री की दी अनुमति

Government allows sale of electoral bonds through 29 SBI branches
सरकार ने एसबीआई की 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड की बिक्री की दी अनुमति
नई दिल्ली सरकार ने एसबीआई की 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड की बिक्री की दी अनुमति
हाईलाइट
  • बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध हैं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को 5 से 12 दिसंबर के बीच देश भर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड की बिक्री और नकदीकरण की अनुमति दी। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के प्रावधानों के अनुसार, इन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या भारत में स्थापित है।

एक व्यक्ति अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। इन बांडों को खरीदने के लिए पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल ही पात्र हैं। बांड को केवल अधिकृत बैंक के माध्यम से एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा भुनाया जा सकता है।

बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध हैं और अगर चुनावी बॉन्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया बांड उसी दिन जमा कर दिया जाता है।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   3 Dec 2022 4:00 PM IST

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