बिना अनुमति गूगल पे भारत में कर रहा काम, HC ने RBI से मांगा जवाब
- इस याचिका में दावा किया गया था कि गुगल का मोबाइल भुगतान ऐप
- GPay
- बिना अनुमति के भारत में काम कर रहा है।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को एक याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है।
- याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि गूगल पे मोबाइल एप्लिकेशन पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट का उल्लंघन कर रहा है।
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को एक याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में दावा किया गया था कि गुगल का मोबाइल भुगतान ऐप, GPay, बिना अनुमति के भारत में काम कर रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि गूगल पे मोबाइल एप्लिकेशन पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट का उल्लंघन कर रहा है।
याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा ने कहा कि यह सेवा 20 मार्च को जारी RBI के अधिकृत "पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों" में सूचीबद्ध नहीं है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस ए जे भंभानी की बेंच ने बैंक और गूगल इंडिया से याचिका का जवाब देने के लिए कहा है। मिश्रा ने अदालत को बताया कि वह भारतीय आर्थिक और बैंकिंग प्रणाली के कल्याण के साथ-साथ ऐप के उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के बारे में चिंतित हैं। याचिका में कहा गया है, "इस ऐप की आधार, परमानेंट अकाउंट नंबर और लेनदेन जैसी निजी जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच है।"
बता दें कि गूगल ने साल 2017 में मोबाइल पेमेंट सेगमेंट के मार्केट में एंट्री की थी और Google Tez के नाम से एक ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम बाद में बदलकर Google Pay कर दिया गया। इस ऐप की मदद से आप अपने बैंक खाते को जोड़कर लेन-देन कर सकते है। इस ऐप की मदद से बिजली बिल का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज और अन्य कई तरह के पेमेंट किए जा सकते हैं। गूगल पे पर UPI PIN की मदद से पेमेंट प्रोसेस पूरी होती है। ये एप ऐंड्रॉयड लॉलीपॉप या फिर iOS 10 या उससे टॉप के वर्ज़न पर चलता है।
Created On :   10 April 2019 6:29 PM IST