दिल्ली ने मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई

Delhi extends validity of documents related to Motor Vehicles Act till December 31
दिल्ली ने मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई
निर्णय दिल्ली ने मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई
हाईलाइट
  • यह निर्णय भीड़ से बचने के लिए किया गया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता को फरवरी 2020 से नवंबर 2021 के बीच 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है। नोटिस में कहा गया, कोविड महामारी जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इस कारण से, परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए सभी दस्तावेजों की वैधता, जो 1 फरवरी, 2020 से 30 नवंबर, 2021 के बीच समाप्त होनी थी, उसे आगे 31 दिसंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह विस्तार डीटीसी और क्लस्टर की बसों पर लागू नहीं होगा।

यह निर्णय भीड़ से बचने के लिए किया गया है जो कोविड-19 मामलों में योगदान दे सकता है और महामारी की पहली और दूसरी लहर से प्रभावित परिवहन विभाग को थोड़ा कम कर सकता है। दिल्ली सरकार के नोटिस के अनुसार, फिटनेस यूनिट वीआईयू बुरारी और झुलिझुली सहित विभिन्न फील्ड कार्यालयों से सूचना प्राप्त होने के कारण यह कदम उठाया गया है कि बड़ी संख्या में आवेदक विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं क्योंकि विभिन्न दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही है।

इसमें कहा गया है, विभिन्न ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रों और फिटनेस सेंटर पर भारी भीड़ के मामले सामने आए हैं, जो आवेदकों के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। नोटिस में आगे उल्लेख किया गया है कि पिछले डेढ़ साल की अवधि के दौरान लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण, आवश्यक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे परिवहन विभाग की सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं में भीड़भाड़ और देरी हो रही है। इसके अतिरिक्त, सड़क पर चलने वाले वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पीयूसीसी का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आईएएनएस

Created On :   1 Dec 2021 1:30 PM IST

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