उत्तर प्रदेश: गेहूं क्रय वर्ष 2024-25 में खरीद का कार्य सुचारु ढंग से संचालित किया जाए: मुख्यमंत्री योगी

  • किसानों को उनके गेहूं मूल्य का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए
  • गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रु० प्रति कुन्टल
  • इस वर्ष बटाईदार कृषकों द्वारा भी पंजीकरण कराकर गेहूं की ब्रिक्री की जा सकेगी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-01 17:42 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गेहूं क्रय वर्ष 2024-25 में खरीद का कार्य सुचारू ढंग से संचालित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, छाया एवं पेयजल आदि की व्यवस्था रहे। किसानों को उनके गेहूं मूल्य का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए।

यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है। गेहूं बिक्री के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल 'एफसीएस डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट आईएन' अथवा विभाग के मोबाइल ऐप 'यू०पी० किसान मित्र' पर पंजीकरण / नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस वर्ष बटाईदार कृषकों द्वारा भी पंजीकरण कराकर गेहूं की ब्रिक्री की जा सकेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि गेहूं के मूल्य का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में यथासम्भव 48 घण्टे के अन्दर किए जाने की व्यवस्था की गयी है। किसानों की सुविधा के लिए नॉमिनी की व्यवस्था भी की गयी है। इलेक्ट्रॉनिक प्वाइण्ट ऑफ परचेज (ई-पॉप) मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण करते हुए गेहूं खरीद की जाएगी।

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