अनलॉक बैतूल- आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू यथावत प्रभावशील रहेगा!
अनलॉक बैतूल- आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू यथावत प्रभावशील रहेगा!
डिजिटल डेस्क | बैतूल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने 04 जून 2021 से जिले में 15 जून 2021 की सायं 5 बजे तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को आगामी आदेश पर्यन्त विस्तारित किया है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा तथा उक्त आदेश के अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंध/छूट यथावत रहेंगे।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री जेपी सचान के हस्ताक्षर से जारी उक्त आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मर्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।