प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत् खरीफ 2021 बीमांकन की अन्तिम तिथि 09 अगस्त निर्धारित!
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत् खरीफ 2021 बीमांकन की अन्तिम तिथि 09 अगस्त निर्धारित!
डिजिटल डेस्क | दमोह उप संचालक कृषि ने बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2021 हेतु फसल बीमा के बीमांकन की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 09 अगस्त 2021 की गई है एवं बैंक फसल बीमा हेतु 16 अगस्त 2021 तक पोर्टल पर एंट्री करा सकते है। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल बीमा कराने हेतु मात्र छः दिन का समय शेष है। वर्तमान में वातावरण में अद्रता अधिक होने के कारण कीट व्याधि एवं रोगों का प्रकोप फसलों में बहुत तेजी से होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में कृषक बंधुओं के लिए फसल बीमा सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अतः जिले के समस्त कृषकों से अपील है कि अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और कास्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
योजना सभी कृषकों के स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कम्पनी के एजेन्टों के माध्यम से करवा सकते हैं, अऋणी कृषक की श्रेणी हेतु सम्बन्धित कृषक के द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत् अथवा सहकारी बैंक में जाकर आवश्यक औपचारिकतायें (जैसे-आधार कार्ड की प्रति, जमीन संबंधी दस्तावेज, बुवाई का प्रमाण-पत्र इत्यादि) पूर्ण करने के उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निर्धारित प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही जो ऋणी कृषक अपना फसल बीमा नहीं कराना चाहते है वे बैंक में ऑप्ट-आउट आवेदन जमा कर सकते हैं।