मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना अंतर्गत जिले में 6 बच्चे चिन्हित दो बच्चों को मिली योजना से सहायता!

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना अंतर्गत जिले में 6 बच्चे चिन्हित दो बच्चों को मिली योजना से सहायता!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-01 10:08 GMT
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना अंतर्गत जिले में 6 बच्चे चिन्हित दो बच्चों को मिली योजना से सहायता!

डिजिटल डेस्क | बैतूल कोरोना काल में माता-पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हुए बच्चों की सहायतार्थ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लागू की गई है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री बीएल विश्नोई ने बताया कि योजनांतर्गत जिले में 6 बच्चों को चिन्हांकित किया गया है। जिनमें प्रभातपट्टन विकासखंड अंतर्गत चार, आठनेर एवं आमला विकासखंड अंतर्गत एक-एक बच्चा शामिल है। उन्होंने बताया कि रविवार को प्रभातपट्टन विकासखंड के एक बालक एवं एक बालिका को योजना से सहायता प्राप्त हो चुकी है। इन बच्चों के माता-पिता की विगत दिनों कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। शेष बच्चों को लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है।

श्री विश्नोई ने बताया कि योजनांतर्गत प्रत्येक बाल हितग्राही को 5 हजार रूपए प्रतिमाह की सहायता राशि 24 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। प्रत्येक बाल हितग्राही के संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत नि:शुल्क मासिक राशन प्रदान किया जाएगा। कक्षा एक से आठवीं तक शासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा, निजी स्कूलों में आरटीई प्रावधानांतर्गत शुल्क सीधे ही संबंधित स्कूल को प्रदान किया जाएगा। कक्षा नवमीं से 12वीं तक शासकीय स्कूलों में बाल हितग्राही को नि:शुल्क शिक्षा एवं निजी स्कूलों में दस हजार रूपए प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी। शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, शासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में समस्त शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्लैट के माध्यम से एनएलयू या डीयू में चयन होने पर शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। नीट के आधार पर केन्द्र/राज्य शासन/निजी संस्थानों के पाठ्यक्रम में प्रवेश पर शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

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