जुलूस एवं चल समारोह जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा डॉ. अम्बेडकर जयंती पर चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं!
जुलूस एवं चल समारोह जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा डॉ. अम्बेडकर जयंती पर चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं!
डिजिटल डेस्क | मुरैना कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण करने एवं कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिये जुलूस एवं चल समारोह जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। डॉ. अम्बेडकर जयंती पर चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। जिला दण्डाधिकारी श्री बी. कार्तिकेयन ने पूर्व से ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक समारोह, जुलूस सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि, जिनमें अधिक संख्या में लोंगो के एकत्रित होने की संभावना रहती है, को अन्य आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है।
डॉ. भीमराब अम्बेडकर समन्वय समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुरैना से 14 अप्रैल डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर चल समारोह निकालने की अनुमति मांगी गई थी, एसडीएम ने अनुमति नहीं दी है। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि जिले में सभी प्रकार के आगामी तीज त्यौहार गुड़ी पड़वा, चैती चांद, रमजान माह, चैत्र नवरात्री, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि त्यौहारों में जुलूस, चल समारोह आदि पर प्रतिबंधित रहेगा। वर्तमान परिवेश में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य एवं जान-माल को हानि पहॅुचा सकते हैं।
इस प्रकार की समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले दंगल, जात मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित किया है। शादी-समारोह, मृत्यु भोज के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने पर 100 रूपये जुर्माना वसूला जायेगा और आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल में भी भेजे जा सकेगें। दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा।
प्रथम उल्लंघन करने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूलनीय होगा। द्वितीय उल्लघंन पर दुकान को 24 घण्टे के लिए सील्ड किया जायेगा। तृतीय उल्लंघन पर दुकान को एक सप्ताह के लिए सील्ड किया जायेगा। कोविड़-19 के संबंध में शासन, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये। सभी खान-पान की दुकानों पर ग्राहकों को एकत्रित नहीं होने दिया जावें। ग्राहक खान-पान की तैयार सामग्री घर ले सकेगें।
दुकान, हाथ ठेला आदि पर खड़े होकर और बैठकर सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला मुरैना को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।