प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ आज 10 जुलाई को!

प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ आज 10 जुलाई को!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-10 09:30 GMT

डिजिटल डेस्क | हरदा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में 10 जुलाई 2021 (शनिवार) को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ’ नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती शशीकला चन्द्रा द्वारा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त प्रचार रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण हेतु जागरूक किया जावेगा इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश कु. भावना साधौ, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार दक्षीणी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री प्रदीप राठौर तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी सहित अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित थे।

इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री प्रदीप राठौर नें बताया की पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते है। इसी तारतम्य में जिला न्यायालय हरदा तथा व्यवहार न्यायालय खिरकिया एवं न्यायालय टिमरनी में नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन समारोह सुबह 10:30 बजे किया जायेगा। जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती शशीकला चंद्रा एवं समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित रहेंगे। नेशनल लोक अदालत में जिले के व्यवहार न्यायालयों के राजीनामा योग्य तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में जिले के राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैकों, विद्युत विभाग के, नगर पालिका हरदा, नगर परिषद टिमरनी एवं नगर परिषद खिरकिया के रखे गये प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा द्वारा कुल 11 न्यायिक खंडपीठो का गठन किया गया है, जिनमे 9 खंडपीठे जिला न्यायालय हरदा में कार्य करेगी तथा 01 पीठ व्यवहार न्यायालय खिरकिया एवं 01 पीठ श्रृखंला न्यायालय टिमरनी में कार्य करेगी।

जिला न्यायाधीश श्रीमती शशीकला चंद्रा ने बताया कि पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये व्यवहार न्यायालय खिरकिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले न्यायालय के पेंडिग प्रकरणों एवं बैंकों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण तथा नगर परिषद खिरकिया के प्रकरणों का निराकरण व्यवहार न्यायालय खिरकिया के लिये गठित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 श्रीमती कला भम्मरकर की खंडपीठ में किया जावेगा। इसी प्रकार व्यवहार न्यायालय टिमरनी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले न्यायालय के पेंडिग प्रकरणों एवं बैंकों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण तथा नगर परिषद टिमरनी के प्रकरणों का निराकरण व्यवहार न्यायालय टिमरनी के लिये गठित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 श्री सुभाष सुनहरे की खंडपीठ में किया जावेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा ने बताया कि लोक अदालत में रखे गये बैकों के प्रकरणों, विद्युत विभाग के प्रकरणों एवं नगर पालिका/नगर परिषद के प्रकरणों मे शर्तो के अधीन विभिन्न प्रकार की छूट दी जावेगी। उन्होने पक्षकारों से अनुरोध किया है कि 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रकरणों का निराकरण कराये तथा लोक अदालत का लाभ ले एवं विवाद का अंतिम रूप से निराकरण करवायें।

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