“नेशनल लोक अदालत में 12 खण्डपीठों का गठन प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी!
“नेशनल लोक अदालत में 12 खण्डपीठों का गठन प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी!
डिजिटल डेस्क | झाबुआ 10 जुलाई-2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा जिला न्यायालय झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अपर जिला जज एवं सचिव श्रीमान राजेश देवलिया के निर्देशन में की जा रही है। इसी तारतम्य में लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रधान जिला जज द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया गया।
इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्रीमान महेन्द्र सिंह तोमर, अपर जिला जज एवं सचिव श्री राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश श्री संजय चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्टेªट श्री हर्ष ठाकुर, सुश्री प्रतिभा वास्कले, श्रीमति तनवी माहेश्वरी ठाकुर, श्री रवि तंवर, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बी.एल. सोनी, अधिवक्ता राजेन्द्र संघवी, श्री गोपाल गोयल, श्री अखिलेश संघवी, श्री नाहरसिंह मैडा आदि उपस्थित रहें। लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, चैक बाउंस मामले, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद के मामले, सिविल दावे, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, राजीनामा योग्य अपीलें निराकरण हेतु खण्डपीठों के समक्ष रखी जावेगी जिला एवं तहसील न्यायालयों में राजीनामा सुलह-समझौते के आधार पर निराकृत होने वाले प्रकरणों की कोर्ट फीस पक्षकार को वापिस की जावेगी।
बकाया बिजली बिल के मामलों में छूट:- बिजली बिल की बकाया वसूली में प्रीलिटिगेंशन स्तर के मामलों में 40 प्रतिशत छूट एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा लिटिगेशन वाले मामले में 25 प्रतिशत छूट एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी झाबुआ द्वारा उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने पर दी जावेगी। नगरपालिका बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर के मामलों में छूट:- नगरपालिका के बकाया सम्पत्तिकर 50 हजार रूपये तक होने की स्थिति में अधिभार में 100 प्रतिशत छूट रहेगी, सम्पत्तिकर के 1 लाख तक बकाया की स्थिति में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी सम्पत्तिकर 1 लाख रूपये से अधिक होने की स्थिति में अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी तथा नगरपालिका की परिसम्पत्तियों के भू-भाटक/किराया जिनमें 20 हजार रूपये तक का बकाया हो अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी।
यदि भू-भाटक/किराया 20 से 50 हजार रूपये तक बकाया हो तो अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी एवं भू-भाटक/किराया 50 हजार रूपये से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगा। जलकर की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगा एवं जलकर राशि 10 से 50 हजार रूपये तक बकाया की स्थिति में 75 प्रतिशत अधिभार में छूट रहेगी एवं जलकर की बकाया राशि 50 हजार रूपये से अधिक होने पर अधिभार की छूट 50 प्रतिशत तक बकाया राशि जमा करने पर मिलेगी। समझौता करने वाले पक्षकारों को न्याय वृक्ष भेंट स्वरूप दिया जायेगा:- ऐसे पक्षकार जो लोक अदालत में अपने मामलों को सुलह-समझौते एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण कराये उन्हें कोर्ट फीस वापिसी के साथ-साथ एक छायादार/फलदार पौधा वितरित किया जायेगा जिसे पक्षकारगण परिवार में सुखशांति एवं सद्भाव के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे।